बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा प्रतिबंध में ढील दी है. अब से महाराष्ट्र से कर्नाटक तक यात्रा करने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं है. यह छूट केवल सड़क, रेलवे, एयरवेज से अल्पकालिक यात्रियों (दो दिन या उससे कम) के लिए दी गई है.
कर्नाटक सरकार ने यह निर्देश जारी करने के साथ कुछ खास बातों का ध्यान रखने को भी कहा है. वे यात्री राज्य में प्रवेश ले सकते हैं, जिसमें बुखार, खांसी, जुकाम आदि जैसे कोरोना के लक्षण न हो, बोर्डिंग के दौरान थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा, पूर्ण टीकाकरण का प्रमाणपत्र होना जरूरी, कोविड दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है.
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बता दें कि कर्नाटक में कोविड-19 के मामलों में कमी आने लगी है. जिसके बाद सोमवार से आंगनवाड़ी सहित एलकेजी (LKG) और यूकेजी (UKG ) की कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं. राज्य सरकार ने छोटे बच्चों की कक्षाओं को फिर से शुरू करने की हरी झंडी दे दी है. यह आदेश राज्य के उन जिलों में लागू होगी जहां पर कोविड संक्रमण की दर दो प्रतिशत से कम है.
सरकारी आदेश में कक्षाओं को आधे दिन तक चलाने को कहा गया है. राज्य सरकार ने यह निर्णय तकनीकी समिति के सिफारिशों के आधार पर लिया है. सरकार ने बच्चों के माता-पिता से कुछ मुद्दों पर उनकी सहमति लेने का भी आदेश दिया है. राज्य सरकार दे द्वारा जारी आदेश के अनुसार बच्चों के अभिभावक से कक्षा में बच्चों की मौजूदगी के लिए लिखित सहमति लेने की बात कही गई है.