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कर्नाटक : सरकारी कार्यालयों में फोटो और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध का आदेश वापस - सीएम बसवराज बोम्मई

आलोचना के बाद, कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार शाम को कर्नाटक सरकार के कार्यालयों में तस्वीरें लेने या वीडियो शूट करने से प्रतिबंधित करने वाले अपने आदेश को वापस ले लिया. सरकारी कार्यालयों में फोटो और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध का शासनादेश शुक्रवार को जारी किया गया था.

Karnataka govt withdraws order of ban on photo/videography in state govt offices
कर्नाटक : सरकारी कार्यालयों में फोटो और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध का आदेश वापस
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Published : Jul 16, 2022, 8:18 AM IST

बेंगलुरु: आलोचना के बाद, कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार शाम को कर्नाटक सरकार के कार्यालयों में तस्वीरें लेने या वीडियो शूट करने से प्रतिबंधित करने वाले अपने आदेश को वापस ले लिया. सरकारी कार्यालयों में फोटो और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध का शासनादेश शुक्रवार को जारी किया गया था. जिसे शाम ले लिया गया. यह आदेश कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ की एक याचिका के जवाब में आया था. कर्मचारियों का आरोप था कि लोग सरकारी दफ्तरों के अंदर उन्हें परेशान करने और बदनाम करने के इरादे से वीडियो शूट करते हैं.

पढ़ें: कर्नाटक : भाजपा-आरएसएस की बैठक, आक्रामक हिंदुत्व पर भी होगी चर्चा

कर्मचारी संघ की याचिका में दावा किया गया था कि कुछ व्यक्ति काम के घंटों के दौरान सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करते हैं और तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं जिन्हें बाद में सोशल मीडिया पर साझा किया जाता है. सोशल मीडिया समेत कई जगहों पर व्यापक आलोचना और विरोध की चेतावनी के बाद सरकार के इस विवादास्पद आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कई अन्य नेताओं ने भी फोटो/वीडियो शूटिंग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश की निंदा की थी. सिद्धारमैया ने आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की अनुमति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है.

बेंगलुरु: आलोचना के बाद, कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार शाम को कर्नाटक सरकार के कार्यालयों में तस्वीरें लेने या वीडियो शूट करने से प्रतिबंधित करने वाले अपने आदेश को वापस ले लिया. सरकारी कार्यालयों में फोटो और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध का शासनादेश शुक्रवार को जारी किया गया था. जिसे शाम ले लिया गया. यह आदेश कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ की एक याचिका के जवाब में आया था. कर्मचारियों का आरोप था कि लोग सरकारी दफ्तरों के अंदर उन्हें परेशान करने और बदनाम करने के इरादे से वीडियो शूट करते हैं.

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कर्मचारी संघ की याचिका में दावा किया गया था कि कुछ व्यक्ति काम के घंटों के दौरान सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करते हैं और तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं जिन्हें बाद में सोशल मीडिया पर साझा किया जाता है. सोशल मीडिया समेत कई जगहों पर व्यापक आलोचना और विरोध की चेतावनी के बाद सरकार के इस विवादास्पद आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कई अन्य नेताओं ने भी फोटो/वीडियो शूटिंग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश की निंदा की थी. सिद्धारमैया ने आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की अनुमति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है.

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