नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में 18 अगस्त 2022 को 9 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी कपिल को सोमवार को दोषी करार दिया था. विशेष लोक अभियोजक संजीव बरखवा के मुताबिक 363, 376AB, 323 और धारा 5/6 पोस्को अधिनियम के तहत सोमवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल 14 गवाह पेश किए गए. वहीं, 15 मार्च को कोर्ट द्वारा मामले में आरोपी कपिल को फांसी की सजा सुनाई गई है. सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉस्को कोर्ट) अमित कुमार प्रजापति ने कहा कि अभियुक्त को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाया जाए.
मोदीनगर में 18 अगस्त 2022 की रात दो बच्चियों का अपहरण हुआ था. उसी गांव का रहने वाला कपिल कश्यप दोनों बच्चियों को आईसक्रीम खिलाने के बहाने से साइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया था, जिसमें एक बच्चे की उम्र 9 साल जबकि दूसरे की उम्र 6 साल थी. दोनों बच्चियों को गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इस दौरान छह साल की बच्ची वहां से भागने में सफल हो गई. दरिंदे कपिल ने नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद उसकी गला घोट कर हत्या कर दी थी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में 14 गवाह पेश किए गए. गवाहों और साक्ष्यों को पेश करने के बाद कोर्ट ने आरोपी कपिल को दोषी करार दिया था. बुधवार को कोर्ट में दोषी की सजा को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक संजीव बर्खवा द्वारा मजबूत पैरवी कर अदालत से दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगाई गई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कपिल को फांसी की सजा सुनाई है.