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गुजरात हाई कोर्ट पहुंचा जूनागढ़ दरगाह का विवाद, कोर्ट ने सरकार समेत कमिश्नर और कलेक्टर को जारी किया नोटिस - जूनागढ़ दरगाह का विवाद

जूनागढ़ दरगाह विवाद अब गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) पहुंच गया है. मामले में कोर्ट ने सरकार के अलावा कमिश्नर और कलेक्टर को नोटिस जारी किया है.

Gujarat High Court
गुजरात हाईकोर्ट
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Published : Jun 21, 2023, 4:22 PM IST

जूनागढ़ : जूनागढ़ दरगाह विवाद अब गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) पहुंच गया है. कार्पोरेशन द्वारा कम समय देने को लेकर मुस्लिम ट्रस्ट द्वारा दरगाह के स्वामित्व के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई है. दरगाह को गिराए जाने की आशंका जताते हुए मुस्लिम ट्रस्ट ने नगर निगम के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है. जस्टिस नानावटी की बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद जूनागढ़ नगर आयुक्त, जूनागढ़ जिला कलेक्टर और राज्य वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

बता दें कि जूनागढ़ नगर निगम द्वारा जूनागढ़ में मजेवड़ी गेट समेत सार्वजनिक स्थलों पर छह दरगाहों के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए जारी नोटिस पर विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में कहा गया है कि जूनागढ़ नगर निगम ने स्वामित्व के दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस का जवाब देने के लिए बहुत कम समय दिया है. ऐसे में समय पर जवाब नहीं दिए जाने पर दरगाह को तोड़ा जाएगा. इसको देखते हुए इस नोटिस के खिलाफ अपील की मांग की गई है.

मुस्लिम ट्रस्ट की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि निगम द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें अधिकारियों ने धर्मस्थल के स्वामित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है. साथ ही कहा गया है कि जमीन सहित पूरे दस्तावेज और सबूत पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. जिन तीन दरगाहों के बारे में नोटिस दिया गया है, वे 19वीं या 20वीं सदी के शुरुआती दौर में बनाई गई थीं. ऐसे में किसी के लिए अपना मालिकाना हक साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ट्रस्ट ने कहा है कि केवल सात दिन का समय ही दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए इस संबंध में भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए. इस पूरे मामले में अहम यह है कि नोटिस देने के बाद अब विरोधी पक्ष की ओर से जवाब पेश किया जाएगा. उसके बाद इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें - केरल हाई कोर्ट ने सुधाकरन को अपराध शाखा के सामने पेश होने का निर्देश दिया

जूनागढ़ : जूनागढ़ दरगाह विवाद अब गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) पहुंच गया है. कार्पोरेशन द्वारा कम समय देने को लेकर मुस्लिम ट्रस्ट द्वारा दरगाह के स्वामित्व के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई है. दरगाह को गिराए जाने की आशंका जताते हुए मुस्लिम ट्रस्ट ने नगर निगम के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है. जस्टिस नानावटी की बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद जूनागढ़ नगर आयुक्त, जूनागढ़ जिला कलेक्टर और राज्य वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

बता दें कि जूनागढ़ नगर निगम द्वारा जूनागढ़ में मजेवड़ी गेट समेत सार्वजनिक स्थलों पर छह दरगाहों के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए जारी नोटिस पर विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले में कहा गया है कि जूनागढ़ नगर निगम ने स्वामित्व के दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस का जवाब देने के लिए बहुत कम समय दिया है. ऐसे में समय पर जवाब नहीं दिए जाने पर दरगाह को तोड़ा जाएगा. इसको देखते हुए इस नोटिस के खिलाफ अपील की मांग की गई है.

मुस्लिम ट्रस्ट की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि निगम द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें अधिकारियों ने धर्मस्थल के स्वामित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है. साथ ही कहा गया है कि जमीन सहित पूरे दस्तावेज और सबूत पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. जिन तीन दरगाहों के बारे में नोटिस दिया गया है, वे 19वीं या 20वीं सदी के शुरुआती दौर में बनाई गई थीं. ऐसे में किसी के लिए अपना मालिकाना हक साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ट्रस्ट ने कहा है कि केवल सात दिन का समय ही दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए इस संबंध में भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए. इस पूरे मामले में अहम यह है कि नोटिस देने के बाद अब विरोधी पक्ष की ओर से जवाब पेश किया जाएगा. उसके बाद इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी.

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