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धनबाद जज मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार

झारखंड के धनबाद में जज की मौत मामले को लेकर सीबीआई जांच पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सीबीआई द्वारा दी गई जांच की प्रगति रिपोर्ट को देखने के पश्चात कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.

झारखंड हाईकोर्ट
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Published : Sep 23, 2021, 7:13 PM IST

रांची : धनबाद जज उत्तम आनंद की मौत मामले की सीबीआई जांच पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सीबीआई द्वारा दी गई जांच की प्रगति रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.

अदालत ने सीबीआई से जानना चाहा कि जांच रिपोर्ट सिर्फ ऑटो ड्राइवर के इर्द-गिर्द ही क्यों घूम रही है. एक ऑटो ड्राइवर किसी जज को क्यों मारेगा और उसका क्या फायदा हो सकता है, कहीं इस ऑटो ड्राइवर के पीछे कोई बड़ी हस्ती तो नहीं है. कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि इस बिंदु को भी आगे बढ़ाएं. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की है. इस बीच सीबीआई को जांच कर अदालत में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.

अधिवक्ता ने दी केस से जुड़ी जानकारी.

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में धनबाद जज मौत मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई के जोनल डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और जांच की प्रगति रिपोर्ट के बारे में बताई. सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट पर अदालत ने काफी असंतोष जताया.

कोर्ट ने अधिकारी से पूछा कि प्रगति रिपोर्ट देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई जांच में कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है. 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है. जांच वहीं की वहीं है. ऑटो चालक ने जज को क्यों धक्का मारा, इस बात को सुलझाने के लिए कोई प्रयास नहीं दिख रहा है.

पढ़ें- झारखंड जज की मौत मामला : HC ने CBI से कहा, आवश्यक हो तो आरोपियों को फ्लाइट से ले जाएं

वास्तव में क्या हुआ और इस हत्या के पीछे किसी बड़ी हस्ती की साजिश, तो नहीं इस बिंदु पर भी सीबीआई को जांच करनी चाहिए. सीबीआई के द्वारा कुछ सकारात्मक जवाब पेश नहीं किया गया. अदालत ने उनके जवाब पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायिक पदाधिकारी की मौत हुई है. मामले की तेजी से जांच हो.

आपको बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद के मॉर्निंग वॉक के दौरान रणधीर सिंह वर्मा चौक के पास टेंपो से टक्कर लगने के बाद उनकी मौत हो गई थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को मामले की जांच की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

रांची : धनबाद जज उत्तम आनंद की मौत मामले की सीबीआई जांच पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सीबीआई द्वारा दी गई जांच की प्रगति रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.

अदालत ने सीबीआई से जानना चाहा कि जांच रिपोर्ट सिर्फ ऑटो ड्राइवर के इर्द-गिर्द ही क्यों घूम रही है. एक ऑटो ड्राइवर किसी जज को क्यों मारेगा और उसका क्या फायदा हो सकता है, कहीं इस ऑटो ड्राइवर के पीछे कोई बड़ी हस्ती तो नहीं है. कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि इस बिंदु को भी आगे बढ़ाएं. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की है. इस बीच सीबीआई को जांच कर अदालत में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.

अधिवक्ता ने दी केस से जुड़ी जानकारी.

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में धनबाद जज मौत मामले की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई के जोनल डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और जांच की प्रगति रिपोर्ट के बारे में बताई. सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट पर अदालत ने काफी असंतोष जताया.

कोर्ट ने अधिकारी से पूछा कि प्रगति रिपोर्ट देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई जांच में कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है. 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है. जांच वहीं की वहीं है. ऑटो चालक ने जज को क्यों धक्का मारा, इस बात को सुलझाने के लिए कोई प्रयास नहीं दिख रहा है.

पढ़ें- झारखंड जज की मौत मामला : HC ने CBI से कहा, आवश्यक हो तो आरोपियों को फ्लाइट से ले जाएं

वास्तव में क्या हुआ और इस हत्या के पीछे किसी बड़ी हस्ती की साजिश, तो नहीं इस बिंदु पर भी सीबीआई को जांच करनी चाहिए. सीबीआई के द्वारा कुछ सकारात्मक जवाब पेश नहीं किया गया. अदालत ने उनके जवाब पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायिक पदाधिकारी की मौत हुई है. मामले की तेजी से जांच हो.

आपको बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद के मॉर्निंग वॉक के दौरान रणधीर सिंह वर्मा चौक के पास टेंपो से टक्कर लगने के बाद उनकी मौत हो गई थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को मामले की जांच की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

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