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जम्मू-कश्मीर बैंक की 8.23% हिस्सेदारी लद्दाख को हस्तांतरित करने का फैसला - जम्मू कश्मीर बैंक में लद्दाख की हिस्सेदारी

जम्मू-कश्मीर बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक की 8.23 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को हस्तांतरित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी हैं. बैंक के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर बैंक में 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति के अनुसार 4,58,29,445 शेयर लद्दाख को हस्तांतरित किए जाएंगे.

जम्मू कश्मीर बैंक
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Published : Jan 19, 2021, 11:04 PM IST

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल ने बैंक की 8.23 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को हस्तांतरित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी.

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया.

बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा है कि निदेशक मंडल ने जम्मू-कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के क्रियान्वयन को सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय किया है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर सरकार की जम्मू-कश्मीर बैंक में 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति के अनुसार 8.23 प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी (4,58,29,445 शेयर) को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को हस्तांतरित किया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर बैंक में निदेशक का एक पद लद्दाख के लिए रखा गया है.

केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर, 2019 को प्रभावी हुआ है.

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल ने बैंक की 8.23 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को हस्तांतरित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी.

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया.

बैंक ने नियामकीय सूचना में कहा है कि निदेशक मंडल ने जम्मू-कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के क्रियान्वयन को सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय किया है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर सरकार की जम्मू-कश्मीर बैंक में 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति के अनुसार 8.23 प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी (4,58,29,445 शेयर) को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को हस्तांतरित किया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर बैंक में निदेशक का एक पद लद्दाख के लिए रखा गया है.

केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर, 2019 को प्रभावी हुआ है.

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