हैदराबाद: विवेका हत्याकांड में आरोपी कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है. आज अविनाश रेड्डी के वकील और सुनीता के वकील ने उनकी दलीलें सुनीं. शनिवार को सीबीआई के वकील दलीलें सुनेंगे.
पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में सीबीआई ने एक अहम मुद्दे का जिक्र किया है. सीबीआई ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ कि जगन को विवेका की मौत के बारे में सुबह सवा छह बजे से पहले पता चल गया था. जगन को विवेका की मौत के बारे में विवेका के पीए एमवी कृष्णा रेड्डी के बताने से पहले ही पता चल गया था. क्या अविनाश रेड्डी ने जगन को बताया? इसकी जांच करने की जरूरत है. अविनाश रेड्डी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. अविनाश रेड्डी हत्या के पीछे की बड़ी साजिश को उजागर करने में मदद नहीं कर रहे हैं. हत्या वाले दिन अविनाश ने 12.27 से 1.10 बजे तक व्हाट्सएप कॉल किए. यदि इस माह की 15 तारीख को नोटिस दिया जाता है तो चार दिन का समय चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर इस महीने की 19 तारीख को नोटिस दिया गया तो मां बीमारी के कारण नहीं आ पाएंगे.
सीबीआई ने कहा कि अविनाश रेड्डी ने मां की बीमारी के नाम पर जानबूझकर हैदराबाद छोड़ दिया. जांच के लिए आने को कहा लेकिन नहीं आए. अगर इसी महीने की 22 तारीख को नोटिस दिया जाता है तो वह अपनी मां की बीमारी के चलते एक हफ्ते तक नहीं आएंगे. हमारी टीम इसी महीने की 22 तारीख को अविनाश को गिरफ्तार करने के लिए कुरनूल गई थी. उनके समर्थकों को देखकर लग रहा था कि कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है. अविनाश को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि विवेका की हत्या के मामले की जांच 30 जून तक पूरी की जानी है. अविनाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी है.
यह भी पढ़ें:
|