तिरुवनंतपुरम: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) साजिश मामले में तिरुवनंतपुरम प्रधान सत्र न्यायालय कल 8 जुलाई को आरोपी पूर्व पुलिस प्रमुख सिबी मैथ्यूज और केके जोशुआ की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.
- सिबी मैथ्यूज ने बताया खुद को निर्दोष
सिबी मैथ्यूज ने अपनी याचिका में कहा कि इसरो जासूसी मामले में गिरफ्तारी पूर्व आईबी अधिकारी श्रीकुमार (Sreekumar) के निर्देश पर हुई थी, वह मामले में सातवां आरोपी है. सिबी मैथ्यूज ने अपनी याचिका में कहा कि वह मामले में पूरी तरह निर्दोष हैं और जासूसी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आईबी अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं.
इसरो जासूसी : नंबी नारायणन की सीबीआई के समक्ष पेशी
- यह है मामला
इस मामले में आईबी अधिकारियों सहित 18 आरोपी हैं. आरोपियों के खिलाफ दर्ज 10 आरोपों में साजिश, सबूतों को गढ़ना, हिरासत में प्रताड़ना और मानहानि शामिल हैं. यह मामला 1994 में दर्ज किया गया था जब के करुणाकरण केरल के मुख्यमंत्री थे. वैज्ञानिक नंबी नारायणन (Nambi Narayanan) और अन्य पर भारतीय रॉकेट तकनीक को लीक करने का आरोप लगाया गया था. बाद में सीबीआई जांच में यह पूरा मामवा झूठा निकला था. 1998 में खुद के बेदाग साबित होने के बाद नारायण ने उन्हें फंसाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए लंबी लड़ाई लड़ी.