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सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग को रोकने के लिये नये दिशानिर्देशों की घोषणा - Information Technology Rules 2021

सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग को रोकने के लिये नये दिशानिर्देशों की घोषणा की है. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फर्जी खबरें फैलाने, सोशल मीउिया प्लेटफार्म के खुलकर दुरुपयोग किये जाने को लेकर चिंता उठती रही है. ऐसे में सरकार ने कुछ अहम गाइडलाइंस बनाईं हैं. सरकार या अदालत के कहने पर सोशल मीडिया मंचों को शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करनेवाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा करना होगा.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग को रोकने के लिये नये दिशानिर्देशों की घोषणा
सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग को रोकने के लिये नये दिशानिर्देशों की घोषणा
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Published : Feb 25, 2021, 3:34 PM IST

Updated : Feb 25, 2021, 4:02 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार ने सोशल मीडिया के संबंध में दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए गए हैं. सरकार ने कहा कि नए नियमों के तहत दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे, तीन प्रकार के काम होंगे. नए दिशा-निर्देशों की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया मंचों के बार-बार दुरुपयोग तथा फर्जी खबरों के प्रसार के बारे में चिंताएं व्यक्त की जाती रहीं हैं और सरकार 'सॉफ्ट टच' विनियमन ला रही है.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग को रोकने के लिये नये दिशानिर्देशों की घोषणा

केंद्र सरकार के बनाए गए प्रावधानों के मुताबिक कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा. दिशानिर्देशों के मुताबिक शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी.

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि शिकायत निवारण अधिकारी को मासिक रिपोर्ट देनी होगी. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के स्वैच्छिक परीक्षण की व्यवस्था होगी.

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दिशानिर्देशों की बारीकियों को समझाते हुए कहा कि सोशल मीडिया 'इंटरमीडियरीज' को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो 24 घंटे में शिकायत दर्ज करेंगे.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग को रोकने के लिये नये दिशानिर्देशों की घोषणा

नए सोशल मीडिया नियमों की जानकारी देते हुए प्रसाद ने कहा कि महिलाओं की नग्न, उनकी बदली गई तस्वीरों को 24 घंटे में हटाना होगा. उन्होंने कहा कि शिकायत निपटारा अधिकारी को भारत में रहना होगा, सोशल मीडिया मंचों को मासिक तौर पर अनुपालन रिपोर्ट सौंपना होगा.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या सरकार द्वारा कहने पर शरारतपूर्ण सामग्री या सूचना तैयार करने वाले पहले व्यक्ति का खुलासा करना होगा.

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं के स्वैच्छिक सत्यापन के लिए प्रावधान बनाना होगा.

  • 5 साल से अधिक सजा वाले मामले में नए नियम लागू होंगे.
  • अगले तीन महीने में लागू होंगे नए नियम कानून.
  • डिजिटल मीडिया पोर्टल और ओटीटी पर कोई प्रतिबंध नहीं.
  • भारत में करोड़ों लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं.
  • सीमा पार से आपराधिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सूचना मिली है.
  • सभी प्लेटफॉर्म के लिए समान नियम जरूरी.
  • ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निर्माताओं को अपने बारे में जानकारी देना जरूरी होगा.
  • ओटीटी में सेंसर बोर्ड नहीं है, ऐसे में सेल्फ क्लासिफिकेशन जरूरी है, इसके लिए 13+, 16+ और ए कैटेगरी होनी चाहिए.
  • पैरेंटल लॉक का मैकेनिज्म हो जिसमें बच्चे उनके कैटेगरी की फिल्में न देख सकें, ये सुनिश्चित किया जा सके.
  • यू क्लासिफिकेशन इसमें भी होगा. सेंशर बोर्ड का एथिक्स कोड सबके लिए कॉमन होगा.

सरकार के मुताबिक भारत में अलग-अलग सोशल मीडिया विकल्पों का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या

  • वॉट्सएप यूजर्स : 53 करोड़
  • यूट्यूब यूजर्स : 44.8 करोड़
  • फेसबुक यूजर्स : 41 करोड़
  • इंस्टाग्राम यूजर्स : 21 करोड़
  • ट्विटर यूजर्स : 1.75 करोड़

डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों से संबंधित डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित होगा.

स्व-विनियमन के विभिन्न स्तरों के साथ नियमों के तहत एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है.

  • स्तर -1 : प्रकाशकों द्वारा स्व-नियमन.
  • स्तर- II : प्रकाशकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन.
  • स्तर- III : ओवरसाइट मैकेनिज्म

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार ने सोशल मीडिया के संबंध में दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए गए हैं. सरकार ने कहा कि नए नियमों के तहत दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे, तीन प्रकार के काम होंगे. नए दिशा-निर्देशों की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया मंचों के बार-बार दुरुपयोग तथा फर्जी खबरों के प्रसार के बारे में चिंताएं व्यक्त की जाती रहीं हैं और सरकार 'सॉफ्ट टच' विनियमन ला रही है.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग को रोकने के लिये नये दिशानिर्देशों की घोषणा

केंद्र सरकार के बनाए गए प्रावधानों के मुताबिक कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा. दिशानिर्देशों के मुताबिक शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी.

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि शिकायत निवारण अधिकारी को मासिक रिपोर्ट देनी होगी. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के स्वैच्छिक परीक्षण की व्यवस्था होगी.

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दिशानिर्देशों की बारीकियों को समझाते हुए कहा कि सोशल मीडिया 'इंटरमीडियरीज' को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो 24 घंटे में शिकायत दर्ज करेंगे.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरुपयोग को रोकने के लिये नये दिशानिर्देशों की घोषणा

नए सोशल मीडिया नियमों की जानकारी देते हुए प्रसाद ने कहा कि महिलाओं की नग्न, उनकी बदली गई तस्वीरों को 24 घंटे में हटाना होगा. उन्होंने कहा कि शिकायत निपटारा अधिकारी को भारत में रहना होगा, सोशल मीडिया मंचों को मासिक तौर पर अनुपालन रिपोर्ट सौंपना होगा.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत या सरकार द्वारा कहने पर शरारतपूर्ण सामग्री या सूचना तैयार करने वाले पहले व्यक्ति का खुलासा करना होगा.

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं के स्वैच्छिक सत्यापन के लिए प्रावधान बनाना होगा.

  • 5 साल से अधिक सजा वाले मामले में नए नियम लागू होंगे.
  • अगले तीन महीने में लागू होंगे नए नियम कानून.
  • डिजिटल मीडिया पोर्टल और ओटीटी पर कोई प्रतिबंध नहीं.
  • भारत में करोड़ों लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं.
  • सीमा पार से आपराधिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सूचना मिली है.
  • सभी प्लेटफॉर्म के लिए समान नियम जरूरी.
  • ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निर्माताओं को अपने बारे में जानकारी देना जरूरी होगा.
  • ओटीटी में सेंसर बोर्ड नहीं है, ऐसे में सेल्फ क्लासिफिकेशन जरूरी है, इसके लिए 13+, 16+ और ए कैटेगरी होनी चाहिए.
  • पैरेंटल लॉक का मैकेनिज्म हो जिसमें बच्चे उनके कैटेगरी की फिल्में न देख सकें, ये सुनिश्चित किया जा सके.
  • यू क्लासिफिकेशन इसमें भी होगा. सेंशर बोर्ड का एथिक्स कोड सबके लिए कॉमन होगा.

सरकार के मुताबिक भारत में अलग-अलग सोशल मीडिया विकल्पों का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या

  • वॉट्सएप यूजर्स : 53 करोड़
  • यूट्यूब यूजर्स : 44.8 करोड़
  • फेसबुक यूजर्स : 41 करोड़
  • इंस्टाग्राम यूजर्स : 21 करोड़
  • ट्विटर यूजर्स : 1.75 करोड़

डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों से संबंधित डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित होगा.

स्व-विनियमन के विभिन्न स्तरों के साथ नियमों के तहत एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है.

  • स्तर -1 : प्रकाशकों द्वारा स्व-नियमन.
  • स्तर- II : प्रकाशकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन.
  • स्तर- III : ओवरसाइट मैकेनिज्म
Last Updated : Feb 25, 2021, 4:02 PM IST
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