मुंबई : शीना बोरा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की याचिका सीबीआई कोर्ट ने नकार दी है. इंद्राणी ने जेल में हरी साड़ी न पहनने से छूट मिलने के लिए याचिका दायर की थी. इंद्राणी मुखर्जी की याचिका में कहा गया था कि जिन महिला कैदी को सजा सुनाई जाती है, उन्हें हरी साड़ी पहननी होती है. लेकिन मुझपर अभी मुकदमा चल रहा है.
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इसलिए जेल में हरी साड़ी पहनने से छूट मिले. सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश जेसी जगदाले ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. इंद्राणी के वकील ने कोर्ट में पूछा कि 2015 में इंद्राणी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पांच साल बाद उसे जेल की युनिफॉर्म पहनने की सख्ती क्यों की जा रही है.