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Indore Temple Mishap: बेलेश्वर मंदिर से अतिक्रमण हटाया, मूर्तियां स्थानांतरित, 36 जानें लेने वाली बावड़ी को मलबे से ढंका

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Published : Apr 3, 2023, 7:04 PM IST

इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी के दिन हुए भीषण हादसे में 36 लोगों की मौत के बाद सोमवार को नगर निगम प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण हटाया. 10 हजार वर्ग फीट भूमि से अतिक्रमण हटाया गया. इस दौरान मंदिर में स्थापित देवताओं की मूर्तियों को दूसरे मंदिर में स्थानांतरित किया गया. इस दौरान हिंदू संगठनों ने विरोध किया. पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें खदेड़ दिया.

Indore temple tragedy
बेलेश्वर मंदिर से अतिक्रमण हटाया मूर्तियां स्थानांतरित

इंदौर। बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी के दिन हवन के दौरान दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था. स्लैब से ढंकी गई बावड़ी का छत गिरने से करीब 54 लोग इसमें गिर गए थे. 18 लोगों को बावड़ी से रेस्क्यू के दौरान निकाल लिया गया था. इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंदिर से अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे. अब 4 दिन बाद नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंच कर अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई. इस दौरान 5 जेसीबी की मदद से दीवारों को तोड़ा गया.

कार्रवाई का विरोध करने वालों को खदेड़ा : इंदौर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सिद्धार्थ जैन ने संवाददाताओं से कहा, "हमने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक उद्यान में सभी अवैध निर्माण हटा दिए हैं. बावड़ी को मलबे से भर दिया गया है ताकि कोई दुर्घटना न हो." उन्होंने कहा कि 30 मार्च की घटना के बाद उस जगह पर भूस्खलन का खतरा होने के कारण इमारत के बगल में बने निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया है. बेलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना करने के बाद अन्य मंदिर में स्थापित कर दी गई हैं. नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में हिंदू संगठनों के लोग विरोध करने पहुंचे. इन्होंने सिंधी कॉलोनी में जुलूस निकाला और नारेबाजी की. विहिप के एक स्थानीय पदाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई अवैध है. त्रासदी को रोकने के लिए नगर निगम की विफलता को छिपाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है. कार्रवाई का विरोध करने वालों को पुलिस ने सख्ती कर वहां से हटाया.

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हादसे के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी : इस भीषण हादसे में अपनी पत्नी, बहू और दो अन्य रिश्तेदारों को खोने वाले लक्ष्मीकांत पटेल ने भी कार्रवाई की निंदा की. वह पास में ही रहते हैं और अपने परिजनों के साथ वर्षों से मंदिर की देखभाल कर रहे हैं. बता दें कि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली कुमार सबनानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जूनी इंदौर थाना प्रभारी नीरज मेड़ा ने कहा कि गैरइरादतन हत्या, हत्या की श्रेणी में नहीं आती है. पुलिस के अनुसार मंदिर में बावड़ी को ढंककर असुरक्षित काम करने और इंदौर नगर निगम के निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप है. दोनों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है. क्योंकि सबनानी हमले में घायल हो गए हैं.

इंदौर। बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी के दिन हवन के दौरान दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था. स्लैब से ढंकी गई बावड़ी का छत गिरने से करीब 54 लोग इसमें गिर गए थे. 18 लोगों को बावड़ी से रेस्क्यू के दौरान निकाल लिया गया था. इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंदिर से अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे. अब 4 दिन बाद नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंच कर अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई. इस दौरान 5 जेसीबी की मदद से दीवारों को तोड़ा गया.

कार्रवाई का विरोध करने वालों को खदेड़ा : इंदौर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सिद्धार्थ जैन ने संवाददाताओं से कहा, "हमने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक उद्यान में सभी अवैध निर्माण हटा दिए हैं. बावड़ी को मलबे से भर दिया गया है ताकि कोई दुर्घटना न हो." उन्होंने कहा कि 30 मार्च की घटना के बाद उस जगह पर भूस्खलन का खतरा होने के कारण इमारत के बगल में बने निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया है. बेलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना करने के बाद अन्य मंदिर में स्थापित कर दी गई हैं. नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में हिंदू संगठनों के लोग विरोध करने पहुंचे. इन्होंने सिंधी कॉलोनी में जुलूस निकाला और नारेबाजी की. विहिप के एक स्थानीय पदाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई अवैध है. त्रासदी को रोकने के लिए नगर निगम की विफलता को छिपाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है. कार्रवाई का विरोध करने वालों को पुलिस ने सख्ती कर वहां से हटाया.

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हादसे के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी : इस भीषण हादसे में अपनी पत्नी, बहू और दो अन्य रिश्तेदारों को खोने वाले लक्ष्मीकांत पटेल ने भी कार्रवाई की निंदा की. वह पास में ही रहते हैं और अपने परिजनों के साथ वर्षों से मंदिर की देखभाल कर रहे हैं. बता दें कि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली कुमार सबनानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जूनी इंदौर थाना प्रभारी नीरज मेड़ा ने कहा कि गैरइरादतन हत्या, हत्या की श्रेणी में नहीं आती है. पुलिस के अनुसार मंदिर में बावड़ी को ढंककर असुरक्षित काम करने और इंदौर नगर निगम के निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप है. दोनों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है. क्योंकि सबनानी हमले में घायल हो गए हैं.

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