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गुजरात विधानसभा की कैंटीन में निर्धारित कीमत से अधिक वूसली, लगा जुर्माना - छाछ के ज्यादा पैसे लेने पर गुजरात

बाट एवं माप-तौल विभाग को एक शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया कि गुजरात विधानसभा (Gujarat Assembly) की कैंटीन में अधिक कीमत वसूली जा रही है. विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है.

GUJARAT ASSEMBLY
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Published : Mar 30, 2022, 10:39 PM IST

गांधीनगर : गुजरात विधानसभा (Gujarat Assembly) के मौजूदा बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कैंटीन से सभी विधायकों और मंत्रियों के दफ्तरों में चाय-नाश्ता पहुंचाया गया. इस दौरान बाट एवं माप-तौल विभाग ने विधानसभा कैंटीन में छापे मारी की और तौल एवं अन्य कानूनी जानकारी में गड़बड़ी पाई. क्योंकि कैंटिन संचालक छाछ (Butter Milk) की कीमत एमआरपी मूल्य से अधिक ले रहे थे. रिपोर्टों के अनुसार, विभाग ने कैंटीन संचालक पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. बताया जा रहा है कि बाट एवं माप-तौल विभाग को एक शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया कि गुजरात विधान सभा की कैंटीन में कीमत अधिक ली जा रही है. इसके चलते विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

पढ़ें: गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रमुख ने केजरीवाल से की मुलाकात

गौरतलब है कि गुजरात विधान सभा की कैंटीन को केंद्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की ओर से से बेस्ट ईट राइट कैंपस का पुरस्कार मिला था. गुजरात विधान सभा की कैंटीन को 12 नवंबर, 2020 को ईट राइट अवार्ड मिला, यह पुरस्कार पाने वाली यह देश की पहली विधानसभा थी. इससे पहले 2 मार्च 2020 को गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के दौरान खाने की थाली में मरे हुए कीड़े मिलने के बाद गुजरात विधान सभा में काफी हंगामा हुआ था. गुजरात के किसी भी कैंटीन, रेस्तरां या होटल में सभी खाने-पीने की चीजों पर कीमत और वजन लिखा होना अनिवार्य है. साथ ही, अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक शुल्क लेना अवैध है.

गांधीनगर : गुजरात विधानसभा (Gujarat Assembly) के मौजूदा बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कैंटीन से सभी विधायकों और मंत्रियों के दफ्तरों में चाय-नाश्ता पहुंचाया गया. इस दौरान बाट एवं माप-तौल विभाग ने विधानसभा कैंटीन में छापे मारी की और तौल एवं अन्य कानूनी जानकारी में गड़बड़ी पाई. क्योंकि कैंटिन संचालक छाछ (Butter Milk) की कीमत एमआरपी मूल्य से अधिक ले रहे थे. रिपोर्टों के अनुसार, विभाग ने कैंटीन संचालक पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. बताया जा रहा है कि बाट एवं माप-तौल विभाग को एक शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया कि गुजरात विधान सभा की कैंटीन में कीमत अधिक ली जा रही है. इसके चलते विभाग ने कानूनी कार्रवाई करते हुए दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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गौरतलब है कि गुजरात विधान सभा की कैंटीन को केंद्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की ओर से से बेस्ट ईट राइट कैंपस का पुरस्कार मिला था. गुजरात विधान सभा की कैंटीन को 12 नवंबर, 2020 को ईट राइट अवार्ड मिला, यह पुरस्कार पाने वाली यह देश की पहली विधानसभा थी. इससे पहले 2 मार्च 2020 को गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के दौरान खाने की थाली में मरे हुए कीड़े मिलने के बाद गुजरात विधान सभा में काफी हंगामा हुआ था. गुजरात के किसी भी कैंटीन, रेस्तरां या होटल में सभी खाने-पीने की चीजों पर कीमत और वजन लिखा होना अनिवार्य है. साथ ही, अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक शुल्क लेना अवैध है.

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