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जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम हुआ लागू

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने यूटी में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013' लागू किया है. कानून के तहत जिन भूस्वामियों की जमीन सरकारी निर्माण के लिए ली जाती है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाता है.

Implementation of Central Land Acquisition Act in Jammu and Kashmir
जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम का कार्यान्वयन
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Published : Jun 25, 2022, 7:32 AM IST

Updated : Jun 25, 2022, 8:04 AM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने यूटी में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013' लागू किया गया. कानून के तहत जिन भूस्वामियों की जमीन सरकारी निर्माण के लिए ली जाती है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाता है. आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उक्त अधिनियम की धारा 109 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत एक मसौदा कानून तैयार किया है, जिसे नागरिकों या प्रभावित मालिकों के सुझावों और आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया गया है.

पढ़ें: J&K: लश्कर-ए-तैयबा के नार्को-टेरर फंडिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़, चार आतंकी सहयोगी गिरफ्तार

प्रवक्ता ने कहा कि मसौदा कानून वित्त विभाग की वेबसाइट (https://jkrevenue.nic.in) पर उपलब्ध है. प्रवक्ता ने बताया कि उक्त मसौदे पर मालिकों की आपत्ति या सुझाव पर 15 दिन की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा. नागरिकों को अपनी आपत्ति या सुझाव आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, नागरिक सचिवालय, जम्मू और श्रीनगर को psjkrevenue17@gmail.com पर मेल के जरिए भेजने को कहा गया है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने यूटी में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013' लागू किया गया. कानून के तहत जिन भूस्वामियों की जमीन सरकारी निर्माण के लिए ली जाती है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाता है. आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उक्त अधिनियम की धारा 109 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत एक मसौदा कानून तैयार किया है, जिसे नागरिकों या प्रभावित मालिकों के सुझावों और आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया गया है.

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प्रवक्ता ने कहा कि मसौदा कानून वित्त विभाग की वेबसाइट (https://jkrevenue.nic.in) पर उपलब्ध है. प्रवक्ता ने बताया कि उक्त मसौदे पर मालिकों की आपत्ति या सुझाव पर 15 दिन की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा. नागरिकों को अपनी आपत्ति या सुझाव आयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, नागरिक सचिवालय, जम्मू और श्रीनगर को psjkrevenue17@gmail.com पर मेल के जरिए भेजने को कहा गया है.

Last Updated : Jun 25, 2022, 8:04 AM IST
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