चंडीगढ़: पंजाब समेत चंडीगढ़ और हरियाणा में कुत्ते के काटने पर भी सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा. दरअसल, कुत्तों की हत्या के बढ़ते मामलों पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सख्त नजर आ रहा है. हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सरकार को आवारा कुत्तों को मारने पर मुआवजा देने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने दिया कमेटी बनाने का आदेश: कोर्ट ने 193 याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए पंजाब, हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को कुत्ते काटने के मामलों में मुआवजा तय करने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि ये समितियां संबंधित जिलों के उपायुक्तों के नेतृत्व में गठित की जाएंगी. आवेदन मिलने के बाद इन कमेटियों को 4 महीने के अंदर जांच कर मुआवजा राशि जारी करनी होगी.
मुआवजे को लेकर भी आदेश पारित: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में आर्थिक सहायता कम से कम एक लाख रुपये होगी. इसके साथ ही अगर कुत्ता किसी व्यक्ति का मांस नोंचता है, तो प्रति 0.2 सेमी घाव पर कम से कम 20 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा. इस संबंध में शिकायत मिलने पर कोर्ट ने पुलिस को डीडीआर भी जारी कर दी. पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही अगर किसी पालतू कुत्ते ने काटा है तो उसके मालिक को मुआवजा देना होगा.
आवारा पशुओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय: एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ प्रशासन को मवेशियों और अन्य जानवरों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजे का फैसला करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश भी जारी किए हैं. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक लावारिस जानवरों में गाय, बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय, भैंस के साथ-साथ जंगली और पालतू जानवर भी शामिल होंगे.