नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को गैर सरकारी संगठनों (NGO) के विदेशी अंशदान अधिनियम (FCRA) रजिस्ट्रेशन की वैधता के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा को (home ministry extends FCRA registration date) बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है. मंत्रालय के विदेश विभाग द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) पंजीकरण की वैधता को बढ़ाने के संबंध में 30 सितंबर, 2021 के अपने सार्वजनिक नोटिस के क्रम में, केंद्र सरकार ने एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता को 31 मार्च, 2022 तक या उनके रिन्यू संबंधी आवेदन के निपटान की तिथि तक बढ़ा दिया है.
इसमें कहा गया है कि ऐसी संस्थाओं के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र 29 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2022 की अवधि के बीच समाप्त होने चाहिए और ऐसी संस्थाओं को विदेशी अंशदान नियम, 2011 के नियम 12 के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले एफसीआरए पोर्टल पर आवेदन करना चाहिए या नवीनीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए.
मंत्रालय ने कहा कि सभी एफसीआरए पंजीकृत संघों को इस तथ्य पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि पंजीकरण के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन से इनकार करने की स्थिति में, प्रमाण पत्र की वैधता को अस्वीकार करने की तारीख को समाप्त माना जाएगा. नवीनीकरण के आवेदन और एसोसिएशन विदेशी योगदान प्राप्त करने या प्राप्त विदेशी योगदान का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
मंत्रालय ने 29 सितंबर को ऐसे गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ा दी थी, जिनकी वैधता 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी और उन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था.
(आईएएनएस)