उडुपी/बेंगलुरु : कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में एंट्री को लेकर विवाद जारी है. हाईकोर्ट के अनुरोध के बाद आज यानी 14 फरवरी से 10वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं (Hijab Row: high schools reopen in Karnataka). बता दें कि, करीब पांच दिन बाद राज्य में एक बार फिर स्कूल खुल गए हैं. विवाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला किया था. वहीं, कॉलेजों में 15 फरवरी तक छुट्टी है. उडुपी में पुलिस ने दक्षिणी जिले में शनिवार तक छह दिनों के लिए परिसरों के पास निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी लंबित याचिकाओं पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार से शिक्षण संस्थानों को पुन: खोलने का अनुरोध किया था, साथ ही विद्यार्थियों को भी कक्षा के भीतर भगवा शॉल, गमछा, हिजाब या किसी तरह का धार्मिक झंडा आदि ले जाने से रोक दिया था.
उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में सोमवार से लेकर 19 फरवरी तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की शाम छह बजे तक लागू रहेगा. शिमोगा, चामराजनगर, हाई स्कूल के आसपास के क्षेत्रों मेंगलुरु समेत विभिन्न जिलों में धारा 144 लागू है.
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कर्नाटक उच्च न्यायालय आज दोपहर 2.30 बजे मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा. शुक्रवार को, इसने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें छात्रों से कहा गया कि वे शैक्षणिक संस्थानों में कक्षा में कोई भी धार्मिक पोशाक न पहनें, जिन्होंने वर्दी निर्धारित की है.