लखनऊ : हाईकोर्ट के जज ने लघुवाद न्यायालय अलीगढ़ को याची की संपत्ति, कर वसूली आदेश के खिलाफ अपील में लंबित अंतरिम अर्जी को 11 जनवरी या 15 दिन के भीतर तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने याची विश्वविद्यालय से कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी उस दिन भी छुट्टी पर हो तो जिला जज से संपर्क करें और केस दूसरे जज को सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जाए.
कोर्ट ने अंतरिम अर्जी तय होने या 31 जनवरी तक विश्वविद्यालय के खिलाफ संपत्ति कर वसूली नोटिस के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की याचिका पर दिया है. विश्वविद्यालय का कहना है कि नगर निगम ने उसे नोटिस दी कि 14 करोड़ 98 लाख 11 हजार 380 रुपये जमा करें. उसके बाद विश्वविद्यालय के बैंक खाते को जब्त कर लिया है.
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याची ने कर वसूली के खिलाफ 11अपीलें दाखिल की हैं. जो विचाराधीन हैं. उन अपीलों पर अंतरिम आदेश की अर्जी पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है. जबकि हाईकोर्ट ने चार माह में तय, करने का आदेश दिया है. सरकार ने याचिका दोबारा दाखिल करने पर ग्राह्यता पर आपत्ति की. जिसे कोर्ट ने नहीं माना.