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Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी पटना के MP MLA कोर्ट में पेश होंगे या नहीं? आज हाईकोर्ट का फैसला

मोदी सरनेम से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राहुल गांधी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है. 25 अप्रैल को उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. इसके खिलाफ राहुल गांधी के वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है.

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Published : Apr 24, 2023, 6:02 AM IST

पटनाः पटना हाईकोर्ट आज सोमवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है. कोर्ट ने राहुल को 25 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा है. बता दें कि माेदी सरनेम पर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी के खिलाफ पटना में सुशील मोदी द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में 12 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट में (Hearing against Rahul Gandhi in Patna court) सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया था.

इसे भी पढ़ेंः Modi surname Case: राहुल गांधी हाजिर हो! 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश

2019 का है मामला: यह मामला 2019 में सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी समाज को चोर कह कर अपमानित किया है. फिर केस में कांग्रेस नेता ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत ली थी. इस मामले में 5 गवाह हैं, जिसमें सुशील कुमार मोदी भी हैं. इस केस में आखरी गवाही दर्ज कराने वाले सुशील मोदी हैं. अगर हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दी जाती है तो राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा.

सूरत कोर्ट से राहुल को मिली है सजाः राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम पर दिये गये बयान पर सूरत में भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी ने भी आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया था. 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने राहुल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गयी.

पटनाः पटना हाईकोर्ट आज सोमवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है. कोर्ट ने राहुल को 25 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा है. बता दें कि माेदी सरनेम पर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी के खिलाफ पटना में सुशील मोदी द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में 12 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट में (Hearing against Rahul Gandhi in Patna court) सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया था.

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2019 का है मामला: यह मामला 2019 में सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी समाज को चोर कह कर अपमानित किया है. फिर केस में कांग्रेस नेता ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत ली थी. इस मामले में 5 गवाह हैं, जिसमें सुशील कुमार मोदी भी हैं. इस केस में आखरी गवाही दर्ज कराने वाले सुशील मोदी हैं. अगर हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दी जाती है तो राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा.

सूरत कोर्ट से राहुल को मिली है सजाः राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम पर दिये गये बयान पर सूरत में भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी ने भी आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया था. 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने राहुल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गयी.

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