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Arvind Kejriwal की बढ़ सकतीं हैं मुश्किलें, PM मोदी को 'अनपढ़' कहने पर पटना MP-MLA कोर्ट में 9 नवंबर को होगी सुनवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'अनपढ़' कहने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है. उनके खिलाफ जारी समन पर 9 नवंबर को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी.

9 नवंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई
9 नवंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 19, 2023, 7:08 PM IST

पटना: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि भूषण कुमार वर्मा की याचिका पर अब 9 नवंबर को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट ने उनके खिलाफ जो समन जारी किया है, उस पर गुरुवार यानी 19 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी लेकिन अब तारीख को बढ़ाकर 9 नवंबर 2023 कर दिया गया है. केजरीवाल ने सोशल मीडिया मीडिया पर पीएम मोदी को अनपढ़ कहा था. जिसके बाद उनके खिलाफ पटना समेत कई जगहों पर परिवाद दायर किया गया था.

ये भी पढ़ें: PM मोदी को 'अनपढ़' कहना अरविंद केजरीवाल के लिए पड़ा महंगा, पटना की अदालत से समन जारी

'अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कहा था': दरअसल, 2000 रुपये के नोट बंद होने के बाद इसी साल 19 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था, 'पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा. अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा. इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए. एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है. भुगतना जनता को पड़ता है.'

  • पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा। अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा

    इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।

    — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 19, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

किसने दायर की थी केजरीवाल के खिलाफ याचिका?: पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविभूषण कुमार वर्मा ने पटना व्यवहार न्यायालय में इस संबंध में याचिका दायर की थी. बाद में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 332, 500 और 505 के तहत संज्ञान लिया और समन जारी करते हुए सुनवाई की तारीख 19 अक्टूबर तय की थी.

अपनी याचिका में क्या कहा याचिकाकर्ता ने?: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परिवाद दायर करने वाले रविभूषण कुमार वर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहे जाने से उनके करोड़ों चाहने वाले लोग आहत हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पीएम की छवि करने की कोशिश की गई है.

पटना: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि भूषण कुमार वर्मा की याचिका पर अब 9 नवंबर को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट ने उनके खिलाफ जो समन जारी किया है, उस पर गुरुवार यानी 19 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी लेकिन अब तारीख को बढ़ाकर 9 नवंबर 2023 कर दिया गया है. केजरीवाल ने सोशल मीडिया मीडिया पर पीएम मोदी को अनपढ़ कहा था. जिसके बाद उनके खिलाफ पटना समेत कई जगहों पर परिवाद दायर किया गया था.

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'अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कहा था': दरअसल, 2000 रुपये के नोट बंद होने के बाद इसी साल 19 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था, 'पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा. अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा. इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए. एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है. भुगतना जनता को पड़ता है.'

  • पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा। अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा

    इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।

    — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 19, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

किसने दायर की थी केजरीवाल के खिलाफ याचिका?: पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविभूषण कुमार वर्मा ने पटना व्यवहार न्यायालय में इस संबंध में याचिका दायर की थी. बाद में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 332, 500 और 505 के तहत संज्ञान लिया और समन जारी करते हुए सुनवाई की तारीख 19 अक्टूबर तय की थी.

अपनी याचिका में क्या कहा याचिकाकर्ता ने?: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परिवाद दायर करने वाले रविभूषण कुमार वर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहे जाने से उनके करोड़ों चाहने वाले लोग आहत हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पीएम की छवि करने की कोशिश की गई है.

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