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टूलकिट मामला : शांतनु की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली - शांतनु की जमानत याचिका

टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज की सुनवाई टल गई है. पढ़ें पूरी खबर...

शांतनु की जमानत याचिका पर सुनवाई
शांतनु की जमानत याचिका पर सुनवाई
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Published : Feb 24, 2021, 9:02 AM IST

Updated : Feb 24, 2021, 1:23 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज टूलकिट मामले के सह-आरोपी शांतनु शिवलाल मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. कोर्ट में गुरुवार यानी की 25 फरवरी को सुनवाई होगी. बता दें कि एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं.

दिशा रवि को मिल चुकी है जमानत
पिछले 23 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले की आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु को दस दिनों की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दी थी, ताकि इस दौरान वो राहत के लिए दिल्ली में कोर्ट का रुख कर सके. शांतनु की अग्रिम जमानत की मियाद 26 फरवरी को ख़त्म हो रही है.

पढ़ें- टूलकिट केस : दिशा रवि को दिल्ली की अदालत से मिली जमानत

शांतनु को पूछताछ के लिए बुलाया गया था
पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले में दिशा रवि को बंगलुरू से गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने शांतनु और निकिता पर आरोप मढ़ दिया. दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता को पूछताछ के लिए पिछले 22 जनवरी को बुलाया था. पुलिस तीनों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है.

टूलकिट एडिट करने का मामला
पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्युमेंट को शेयर किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था. दिशा पर टूलकिट नाम के उस डॉक्युमेंट को एडिट करके उसमें कुछ चीजे जोड़ने और उसे आगे फॉरवर्ड करने का आरोप है.

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज टूलकिट मामले के सह-आरोपी शांतनु शिवलाल मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. कोर्ट में गुरुवार यानी की 25 फरवरी को सुनवाई होगी. बता दें कि एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं.

दिशा रवि को मिल चुकी है जमानत
पिछले 23 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले की आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु को दस दिनों की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दी थी, ताकि इस दौरान वो राहत के लिए दिल्ली में कोर्ट का रुख कर सके. शांतनु की अग्रिम जमानत की मियाद 26 फरवरी को ख़त्म हो रही है.

पढ़ें- टूलकिट केस : दिशा रवि को दिल्ली की अदालत से मिली जमानत

शांतनु को पूछताछ के लिए बुलाया गया था
पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले में दिशा रवि को बंगलुरू से गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने शांतनु और निकिता पर आरोप मढ़ दिया. दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता को पूछताछ के लिए पिछले 22 जनवरी को बुलाया था. पुलिस तीनों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है.

टूलकिट एडिट करने का मामला
पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्युमेंट को शेयर किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था. दिशा पर टूलकिट नाम के उस डॉक्युमेंट को एडिट करके उसमें कुछ चीजे जोड़ने और उसे आगे फॉरवर्ड करने का आरोप है.

Last Updated : Feb 24, 2021, 1:23 PM IST
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