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Wrestler Sexual Harrasement Case: राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण सिंह, अगली सुनवाई 23 सितंबर को

महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ मामले की सुनवाई शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई. दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस 23 सितंबर को भी जारी रहेगी. सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर दी गई.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 16, 2023, 1:42 PM IST

Updated : Sep 16, 2023, 2:18 PM IST

नई दिल्ली: महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट पहुंचे थे. अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. उनके साथ दिल्ली कुश्ती संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश भी मौजूद थे.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने दोषमुक्त नहीं किया है. कमेटी ने सिफारिशें दी थीं, फैसला नहीं. बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस 23 सितंबर को भी बहस जारी रखेगी. सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर दी गई है. बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन और महिला पहलवानों की वकील रेबेका जॉन की बहस पूरी होने के बाद आज दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने बहस करते हुए ये दलीलें दीं.

आपको बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, और साक्षी मलिक सहित अन्य पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. और कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था. इस मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था.

महिला पहलवानों की तरफ से वकील रेबिका जॉन ने कहा था कि एफआईआर और चार्जशीट पर संज्ञान लेने के फैसले को बृजभूषण की तरफ से अदालत में चुनौती नहीं दी गई है. साथ ही मामले में एक ही एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें सभी शिकायतकर्ता के बयानों को दर्ज किया गया है. सभी एफआईआर एक ही व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई. सभी शिकायतकर्ताओ ने एक ही तरह के अपराध के बारे में बताया है. वकील ने कहा कि एक से ज्यादा अपराध अगर एक आरोपी द्वारा किए जाते हैं तो आरोपी को सभी आरोपों का सामना करना होता है.

रेबिका जॉन की दलीलें सुनने के बाद एडिशनल चीफ मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी. सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में उपस्थित रहे थे.

यह भी पढ़ें- Wrestler Sexual Harrasement Case: बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट हटेगा या नहीं, पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला 6 अक्टूबर को

नई दिल्ली: महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट पहुंचे थे. अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. उनके साथ दिल्ली कुश्ती संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश भी मौजूद थे.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने दोषमुक्त नहीं किया है. कमेटी ने सिफारिशें दी थीं, फैसला नहीं. बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस 23 सितंबर को भी बहस जारी रखेगी. सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर दी गई है. बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन और महिला पहलवानों की वकील रेबेका जॉन की बहस पूरी होने के बाद आज दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने बहस करते हुए ये दलीलें दीं.

आपको बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, और साक्षी मलिक सहित अन्य पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. और कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था. इस मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था.

महिला पहलवानों की तरफ से वकील रेबिका जॉन ने कहा था कि एफआईआर और चार्जशीट पर संज्ञान लेने के फैसले को बृजभूषण की तरफ से अदालत में चुनौती नहीं दी गई है. साथ ही मामले में एक ही एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें सभी शिकायतकर्ता के बयानों को दर्ज किया गया है. सभी एफआईआर एक ही व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई. सभी शिकायतकर्ताओ ने एक ही तरह के अपराध के बारे में बताया है. वकील ने कहा कि एक से ज्यादा अपराध अगर एक आरोपी द्वारा किए जाते हैं तो आरोपी को सभी आरोपों का सामना करना होता है.

रेबिका जॉन की दलीलें सुनने के बाद एडिशनल चीफ मेट्रो पॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी. सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में उपस्थित रहे थे.

यह भी पढ़ें- Wrestler Sexual Harrasement Case: बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट हटेगा या नहीं, पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला 6 अक्टूबर को

Last Updated : Sep 16, 2023, 2:18 PM IST

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