नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले के आरोपी और गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को करने का आदेश दिया है.
बुधवार को राज सिंह गहलोत की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने आंशिक दलीलें रखीं. पिछले 21 अगस्त को कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. ईडी ने पिछले 29 जुलाई को गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. गहलोत पर 800 करोड़ रुपये के बैंक लोन की धोखाधड़ी का आरोप है. राज सिंह गहलोत पर आरोप है कि उसने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया है.
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जांच में पता चला है कि राज सिंह गहलोत ने गुरुग्राम में जो एंबिएंस मॉल बनाया है वो आवासीय प्लॉट पर बनाया गया है. राज सिंह के मामले की CBI भी जांच कर रही है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मॉल बनाने के मामले में जांच का आदेश दिया था.
CBI ने इस मामले में गहलोत के अलावा एंबिएंस लिमिटेड और एंबिएंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और हुडा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.