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Tejashwi Yadav Defamation Case: गुजरातियों को ठग कहने के केस में तेजस्वी यादव के खिलाफ 21 मई को अहमदाबाद कोर्ट में होगी सुनवाई - defamation case against Tejashwi Yadav

कथित तौर पर 'गुजरातियों को ठग' कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आज अहमदाबाद की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने एक और तारीख दे दी है. पढ़ें पूरी खबर-

defamation case against Tejashwi Yadav
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Published : May 8, 2023, 7:13 AM IST

Updated : May 8, 2023, 5:19 PM IST

पटना: आपराधिक मानहानि केस में आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई. 21 मई को फिर अहमदाबाद की कोर्ट ने नई तारीख दे दी है. अब 21 मई को अदालत ने तथ्यों के आधार पर जांच के बाद निर्णय लेगी कि तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या नहीं. अगर मामला मानहानि का बना तो बिहार के उपमुख्यमंत्री को समन भी जारी हो सकता है. उन पर गुजरातियों को ठग बताने का आरोप है. पिछली सुनवाई एक मई को हुई थी.

ये भी पढ़ें: Tejashwi Yadav Defamation Case: तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें, मानहानि केस में अहमदाबाद कोर्ट में हुई पहली सुनवाई

तेजस्वी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस: तेजस्वी के खिलाफ कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. 21 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक मई की तारीख तय की थी. बाद में 8 मई को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई.

क्या है तेजस्वी पर आरोप?: दरअसल तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था. अपने बयान में उन्होंने कहा था, 'वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है.' ये बात उन्होंने तब कही थी जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया था. हालांकि बाद में तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा था.

पटना: आपराधिक मानहानि केस में आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई. 21 मई को फिर अहमदाबाद की कोर्ट ने नई तारीख दे दी है. अब 21 मई को अदालत ने तथ्यों के आधार पर जांच के बाद निर्णय लेगी कि तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या नहीं. अगर मामला मानहानि का बना तो बिहार के उपमुख्यमंत्री को समन भी जारी हो सकता है. उन पर गुजरातियों को ठग बताने का आरोप है. पिछली सुनवाई एक मई को हुई थी.

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तेजस्वी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस: तेजस्वी के खिलाफ कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. 21 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक मई की तारीख तय की थी. बाद में 8 मई को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई.

क्या है तेजस्वी पर आरोप?: दरअसल तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था. अपने बयान में उन्होंने कहा था, 'वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है.' ये बात उन्होंने तब कही थी जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया था. हालांकि बाद में तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा था.

Last Updated : May 8, 2023, 5:19 PM IST
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