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राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग, कोर्ट में आंशिक दलील पेश

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Published : Nov 2, 2021, 6:32 PM IST

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टल गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई नौ नवंबर को होगी.

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नई दिल्ली : राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल रेप ममले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टाल दी. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर को करने का आदेश दिया.

मंगलवार को याचिकाकर्ता के वकील ने आंशिक दलीलें पेश की. उन्होंने आगे और दलीलें रखने और हाई कोर्ट का इस संबंध में दिए गए आदेश की प्रति देने के लिए समय की मांग की.

बीते 21 अक्टूबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि वह बताएं कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य कैसे है. वहीं नौ अक्टूबर को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल और उनके वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. DCP क्राईम ब्रांच ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन शिकायतकर्ता के पेश नहीं होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई थी.

वहीं बीते पांच अक्टूबर को कोर्ट ने मामले में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर DCP क्राईम ब्रांच के खिलाफ वारंट जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. 29 सितंबर को सुनवाई के दौरान बाराखंभा रोड थाने के SHO ने कहा था कि उसने शिकायत की प्रति DCP क्राईम को आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दी है. उसके बाद कोर्ट ने DCP क्राईम से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

ये भी पढ़ें- नांगल रेप-हत्या केस: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने वाली याचिका दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने दायर की है. इसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए. नवीन जिंदल का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया. पिछले 22 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की थी.

बीते दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची की रेप कर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले चार अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था.

नई दिल्ली : राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुराना नांगल रेप ममले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टाल दी. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर को करने का आदेश दिया.

मंगलवार को याचिकाकर्ता के वकील ने आंशिक दलीलें पेश की. उन्होंने आगे और दलीलें रखने और हाई कोर्ट का इस संबंध में दिए गए आदेश की प्रति देने के लिए समय की मांग की.

बीते 21 अक्टूबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि वह बताएं कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य कैसे है. वहीं नौ अक्टूबर को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल और उनके वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. DCP क्राईम ब्रांच ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन शिकायतकर्ता के पेश नहीं होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई थी.

वहीं बीते पांच अक्टूबर को कोर्ट ने मामले में रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर DCP क्राईम ब्रांच के खिलाफ वारंट जारी करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. 29 सितंबर को सुनवाई के दौरान बाराखंभा रोड थाने के SHO ने कहा था कि उसने शिकायत की प्रति DCP क्राईम को आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दी है. उसके बाद कोर्ट ने DCP क्राईम से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

ये भी पढ़ें- नांगल रेप-हत्या केस: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने वाली याचिका दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल ने दायर की है. इसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली कैंट के मामले में पीड़ित परिवार की पहचान जाहिर करने के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाए. नवीन जिंदल का आरोप है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता के माता-पिता की पहचान को उजागर किया. पिछले 22 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की थी.

बीते दिनों पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची की रेप कर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए पिछले चार अगस्त को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था.

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