ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: HC ने तलब की हाथी गलियारों के बारे में स्थिति रिपोर्ट - 26 जून को दाखिल की गई स्थिति रिपो

पीठ ने कहा कि 26 जून को दाखिल की गई स्थिति रिपोर्ट दर्शाती है कि कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं जान पड़ता कि सभी हाथी प्रवास मार्ग और विभिन्न वन संभागों में चिन्हित गलियारों की समस्याओं को दूर किया गया है.

मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Jul 1, 2021, 9:27 AM IST

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार (Government of TamilNadu) को कोयंबटूर वन संभाग (Coimbatore Forest Division) और नीलगिरि में हाथी गलियारों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में उठाए गए कदमों के विवरण के साथ एक और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश (Instructions for filing status report) दिया.

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी (Chief Justice Sanjib Banerjee) और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति (justice senthilkumar) की पीठ ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई (Public interest litigation hearing) के दौरान यह निर्देश दिए.

पढ़ें- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घास खाते नजर आया बाघ

पीठ ने कहा कि 26 जून को दाखिल की गई स्थिति रिपोर्ट दर्शाती है कि कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं जान पड़ता कि सभी हाथी प्रवास मार्ग और विभिन्न वन संभागों में चिन्हित गलियारों की समस्याओं को दूर किया गया है.

पीठ ने उम्मीद जतायी है कि राज्य कोयंबटूर वन संभाग और नीलगिरि में स्थित अन्य गलियारों से संबंधित एक और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा. पीठ ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है.

(भाषा)

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार (Government of TamilNadu) को कोयंबटूर वन संभाग (Coimbatore Forest Division) और नीलगिरि में हाथी गलियारों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में उठाए गए कदमों के विवरण के साथ एक और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश (Instructions for filing status report) दिया.

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी (Chief Justice Sanjib Banerjee) और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति (justice senthilkumar) की पीठ ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई (Public interest litigation hearing) के दौरान यह निर्देश दिए.

पढ़ें- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घास खाते नजर आया बाघ

पीठ ने कहा कि 26 जून को दाखिल की गई स्थिति रिपोर्ट दर्शाती है कि कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं जान पड़ता कि सभी हाथी प्रवास मार्ग और विभिन्न वन संभागों में चिन्हित गलियारों की समस्याओं को दूर किया गया है.

पीठ ने उम्मीद जतायी है कि राज्य कोयंबटूर वन संभाग और नीलगिरि में स्थित अन्य गलियारों से संबंधित एक और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा. पीठ ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है.

(भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.