नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 8 जून को सुनवाई करेगा. जस्टिस पूनम एक बांबा ने दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति के बाद ये आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर दोपहर ढाई बजे सुनवाई करने की बात कही. उसके बाद सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि वो ढाई बजे उपलब्ध नहीं होंगे. तब एसवी राजू और कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने आपस में बात कर कोर्ट से इस मामले पर आठ जून को सुनवाई करने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.
ये भी पढ़ें : दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 जुलाई तक की स्थगित
तीन 3 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है. सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 250 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे. सीबीआइ के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था.
ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप