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बैंक घोटाले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता सुनील केदार को हाईकोर्ट ने दी जमानत

hc grants bail to sunil kedar : पांच बार के विधायक सुनील केदार को 22 दिसंबर 2023 को मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी. बैंक घोटाले में दोषी केदार को अब हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है.

sunil kedar
सुनील केदार को हाईकोर्ट ने दी जमानत
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By PTI

Published : Jan 9, 2024, 8:21 PM IST

नागपुर: बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने पिछले महीने बैंक घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा से अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस विधायक सुनील केदार को मंगलवार को जमानत दे दी. अदालत ने उनकी सजा भी निलंबित कर दी है.

नागपुर जिले के सावनेर विधानसभा से पांच बार के विधायक केदार को 22 दिसंबर 2023 को मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी. उन्हें यह सजा नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एनडीसीसीबी) में अनियमितता के मामले में सुनाई जिसके वह 1999 से 2002 के बीच अध्यक्ष थे.

सत्र अदालत ने पिछले सप्ताह उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने की अर्जी खारिज कर दी थी. साथ ही जमानत देने से भी इनकार कर दिया था. सत्र न्यायायल से राहत नहीं मिलने के बाद केदार के वकीलों सुनील मनोहर और देवेंद्र चौहान ने उच्च न्यायालय का रुख किया था.

न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी ने मंगलवार को दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली केदार की याचिका पर सुनवाई होने तक उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी. सुनवाई के दौरान जमानत पर रहे कांग्रेस नेता को सजा सुनाए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। इस समय वह नागपुर के केंद्रीय कारवास में कैद हैं.

मजिस्ट्रेट अदालत ने केदार और पांच अन्य को विश्वासघात, आपराधिक साजिश, फर्जीवाड़ा और भारतीय दंड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं में दोषी करार दिया. सभी आरोपियों पर 12.5-12.5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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सत्र अदालत ने पिछले सप्ताह उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने की अर्जी खारिज कर दी थी. साथ ही जमानत देने से भी इनकार कर दिया था. सत्र न्यायायल से राहत नहीं मिलने के बाद केदार के वकीलों सुनील मनोहर और देवेंद्र चौहान ने उच्च न्यायालय का रुख किया था.

न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी ने मंगलवार को दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली केदार की याचिका पर सुनवाई होने तक उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी. सुनवाई के दौरान जमानत पर रहे कांग्रेस नेता को सजा सुनाए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। इस समय वह नागपुर के केंद्रीय कारवास में कैद हैं.

मजिस्ट्रेट अदालत ने केदार और पांच अन्य को विश्वासघात, आपराधिक साजिश, फर्जीवाड़ा और भारतीय दंड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं में दोषी करार दिया. सभी आरोपियों पर 12.5-12.5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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