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केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगम स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराए आवास : हाई कोर्ट

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Published : May 21, 2021, 1:00 PM IST

कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रही है वहीं स्वास्थ्य कर्मियों दिन-रात कोरोना महामारी के बीच काम कर रहे है जिससे उनके साथ-साथ उनके परिवार को भी खतरा है इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया की केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ नगर निगम अपने इच्छुक स्वास्थ्यकर्मियों को आवास उपलब्ध कराएं.

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली : कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रही है वहीं स्वास्थ्य कर्मियों दिन-रात कोरोना महामारी के बीच काम कर रहे है जिससे उनके साथ-साथ उनके परिवार भी खतरे की जद में है इसको संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया की केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ साथ नगर निगम अपने इच्छुक स्वास्थ्यकर्मियों को आवास उपलब्ध कराएं. जिससे उनके द्वारा उनके परिवार तक कोविड का खतरा ना पहुंचे.

बता दें न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि हमारे विचार में यह जरूरी है कि सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध हो क्योंकि यह संभावना है कि वे घरों में संक्रमण ले जा सकते हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी संक्रमित हो सकते हैं. पीठ ने दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र व नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे अपने डाक्टर, नर्स, पैरामेडिक और अन्य सहायक कर्मियों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं.

पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही नगर निगमों को इस संबंध में 24 मई को स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा. साथ ही दिल्ली पुलिस से कहा कि स्थिति रिपोर्ट पेश करके बताएं कि उनके कर्मियों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराये है.

25 पुलिसकर्मी की मौत

बता दें कि अस्पतालों, श्मशानों और ऑक्सीजन रिफिलिंग स्टेशनों पर तैनात बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी वायरस के संपर्क में आ रहे हैं और उनमें से 25 की मौत हो चुकी है.

परिवहन की सुविधा

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णनन वेणुगोपाल ने कहा कि कार्यस्थल से घर जाने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को परिवहन की सुविधा दी जानी चाहिए. पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि इस तरह की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि स्वास्थ्यकर्मी इसके कारण संक्रमित न हो. पीठ ने सरकार को इस मामले को देखने और जवाब दाखिल करने को कहा.

पढ़ें : 24 घंटे में 2.59 लाख नए केस, 4,209 मौत, जानें राज्यों का हाल

बता दें 30 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए होटलों और अस्पतालों के इस्तेमाल पर विचार करें ताकि ड्यूटी के बाद घर जाने पर वे अपने परिवार के सदस्यों में संक्रमण न फैलाएं.

नई दिल्ली : कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रही है वहीं स्वास्थ्य कर्मियों दिन-रात कोरोना महामारी के बीच काम कर रहे है जिससे उनके साथ-साथ उनके परिवार भी खतरे की जद में है इसको संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया की केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ साथ नगर निगम अपने इच्छुक स्वास्थ्यकर्मियों को आवास उपलब्ध कराएं. जिससे उनके द्वारा उनके परिवार तक कोविड का खतरा ना पहुंचे.

बता दें न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि हमारे विचार में यह जरूरी है कि सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध हो क्योंकि यह संभावना है कि वे घरों में संक्रमण ले जा सकते हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी संक्रमित हो सकते हैं. पीठ ने दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र व नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे अपने डाक्टर, नर्स, पैरामेडिक और अन्य सहायक कर्मियों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं.

पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही नगर निगमों को इस संबंध में 24 मई को स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा. साथ ही दिल्ली पुलिस से कहा कि स्थिति रिपोर्ट पेश करके बताएं कि उनके कर्मियों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराये है.

25 पुलिसकर्मी की मौत

बता दें कि अस्पतालों, श्मशानों और ऑक्सीजन रिफिलिंग स्टेशनों पर तैनात बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी वायरस के संपर्क में आ रहे हैं और उनमें से 25 की मौत हो चुकी है.

परिवहन की सुविधा

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णनन वेणुगोपाल ने कहा कि कार्यस्थल से घर जाने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को परिवहन की सुविधा दी जानी चाहिए. पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि इस तरह की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि स्वास्थ्यकर्मी इसके कारण संक्रमित न हो. पीठ ने सरकार को इस मामले को देखने और जवाब दाखिल करने को कहा.

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बता दें 30 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए होटलों और अस्पतालों के इस्तेमाल पर विचार करें ताकि ड्यूटी के बाद घर जाने पर वे अपने परिवार के सदस्यों में संक्रमण न फैलाएं.

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