ETV Bharat / bharat

Hathras Rape Case: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

यूपी के हाथरस जिले में 2 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म और फिर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने गुरुवार को मौत की सजा सुनाई है. हाथरस जिले में पॉक्सो के मामले में पहली सजा सुनाई गई है.

hathras
hathras
author img

By

Published : Sep 23, 2021, 8:55 PM IST

हाथरस : यूपी के हाथरस जिले की एडीजे/पॉक्सो 1 की कोर्ट ने आज नाबालिग की हत्या और दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. पॉक्सो के मामले में जिले में पहली सजा सुनाई गई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता राज पाल सिंह दिसावर ने बताया कि यह मामला जिले की सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र का है. मामले में वादी ने बताया था कि 15 अप्रैल 2019 की रात को वह घर पर नहीं था. तभी आरोपी मोनू ठाकुर रात में उसके घर पर 2-3 अज्ञात लोगों को लेकर घुस आया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और मिट्टी का तेल डाल कर लड़की को आग लगा दी. जहां इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई.

नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

अधिवक्ता राज पाल सिंह दिसावर ने बताया कि इस मामले में एडीजी/ पॉक्सो फर्स्ट प्रतिभा सक्सेना ने फांसी की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि धारा 302 के तहत फांसी की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना. धारा 376 में आजीवन कारावास 50,000 जुर्माना. धारा 326 ए में आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माना. धारा 452 में 7 साल की सजा. धारा 354 में 5 वर्ष की सजा और 5,000 जुर्माना. धारा 354ए में 3 वर्ष की सजा 5 हजार जुर्माना. अपराध न्यायलय में ट्रायल के बाद सिद्ध हुआ है.

यह था मामला

13 साल की नाबालिग के साथ 15 अप्रैल 2019 को यह वारदात हुई थी. लड़की को अकेला पाकर मीनू नाम का युवक उसके घर में घुस गया और दुष्कर्म किया. इस दौरान मीनू ने आग लगाकर लड़की को जला दिया. जहां इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई.

इसे भी पढ़ें- हाथरस: पीड़िता की नहीं काटी गई थी जीभ, न्याय के लिए कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा

हाथरस : यूपी के हाथरस जिले की एडीजे/पॉक्सो 1 की कोर्ट ने आज नाबालिग की हत्या और दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. पॉक्सो के मामले में जिले में पहली सजा सुनाई गई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता राज पाल सिंह दिसावर ने बताया कि यह मामला जिले की सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र का है. मामले में वादी ने बताया था कि 15 अप्रैल 2019 की रात को वह घर पर नहीं था. तभी आरोपी मोनू ठाकुर रात में उसके घर पर 2-3 अज्ञात लोगों को लेकर घुस आया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और मिट्टी का तेल डाल कर लड़की को आग लगा दी. जहां इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई.

नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

अधिवक्ता राज पाल सिंह दिसावर ने बताया कि इस मामले में एडीजी/ पॉक्सो फर्स्ट प्रतिभा सक्सेना ने फांसी की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि धारा 302 के तहत फांसी की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना. धारा 376 में आजीवन कारावास 50,000 जुर्माना. धारा 326 ए में आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माना. धारा 452 में 7 साल की सजा. धारा 354 में 5 वर्ष की सजा और 5,000 जुर्माना. धारा 354ए में 3 वर्ष की सजा 5 हजार जुर्माना. अपराध न्यायलय में ट्रायल के बाद सिद्ध हुआ है.

यह था मामला

13 साल की नाबालिग के साथ 15 अप्रैल 2019 को यह वारदात हुई थी. लड़की को अकेला पाकर मीनू नाम का युवक उसके घर में घुस गया और दुष्कर्म किया. इस दौरान मीनू ने आग लगाकर लड़की को जला दिया. जहां इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई.

इसे भी पढ़ें- हाथरस: पीड़िता की नहीं काटी गई थी जीभ, न्याय के लिए कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.