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उत्तराखंड में रेप के दोषी को 20 साल की सजा, होटल में ले जाकर कई बार लूटी थी नाबालिग छात्रा की अस्मत

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Published : Apr 13, 2023, 1:02 PM IST

उत्तराखंड के रामनगर में नाबालिग छात्रा का रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है. हल्द्वानी की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जब दोषी ने इस घटना को अंजाम दिया था, उस वक्त वो किशोर था. जिसने कई बार छात्रा का रेप किया.

Haldwani POCSO Court Sentenced to Accused
रेप के दोषी को 20 साल की सजा

हल्द्वानी: नाबालिग छात्रा को होटल में ले जाकर कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी. आरोपी ने नाबालिग की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी. इसके बाद वो लगातार उसकी अस्मत लूटता रहा. इतना ही नहीं आरोपी उस वक्त किशोर था और उसकी उम्र 17 साल थी. जबकि, पीड़िता आठवीं में पढ़ाई करती थी. अब मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

8वीं की छात्रा की अश्लील वीडियो बनाकर किया रेप: हल्द्वानी के शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी के मुताबिक, पूरा घटनाक्रम नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां बीती 4 नवंबर 2019 को नाबालिग छात्रा के परिजनों ने एक किशोर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी कक्षा 8वीं में पढ़ती है और एक किशोर ने उसकी अश्लील वीडियो बनाई है. जिसे वो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है.

होटलों में ले जाकर करता था दुष्कर्म: वहीं, पीड़िता छात्रा का आरोप था कि आरोपी उसे विभिन्न होटलों में ले गया और उसके साथ कई बार रेप किया. जिससे परेशान होकर छात्रा ने अपने परिजनों को आपबीती बताई. जिसे सुनने ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. आनन फानन में उन्होंने किशोर के खिलाफ रामनगर में मुकदमा दर्ज कराया. उधर, रामनगर कोतवाली पुलिस ने पहले छात्रा का मेडिकल जांच कराया, फिर पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर के खिलाफ केस दर्ज किया.

छात्रा के रेपिस्ट को 20 साल की कैद: अधिवक्ता एडीजीसी जोशी की मानें तो जब आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, उस वक्त वो किशोर (उम्र 17 वर्ष) था. अब आरोपी किशोर बालिग हो गया है. मामले में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अब दोषी किशोर को 20 साल की कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी भरना होगा. अगर दोषी ने अर्थदंड नहीं भरा तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
ये भी पढ़ेंः महिला ने पड़ोसी जनप्रतिनिधि पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज

हल्द्वानी: नाबालिग छात्रा को होटल में ले जाकर कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी. आरोपी ने नाबालिग की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी. इसके बाद वो लगातार उसकी अस्मत लूटता रहा. इतना ही नहीं आरोपी उस वक्त किशोर था और उसकी उम्र 17 साल थी. जबकि, पीड़िता आठवीं में पढ़ाई करती थी. अब मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

8वीं की छात्रा की अश्लील वीडियो बनाकर किया रेप: हल्द्वानी के शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी के मुताबिक, पूरा घटनाक्रम नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां बीती 4 नवंबर 2019 को नाबालिग छात्रा के परिजनों ने एक किशोर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी कक्षा 8वीं में पढ़ती है और एक किशोर ने उसकी अश्लील वीडियो बनाई है. जिसे वो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है.

होटलों में ले जाकर करता था दुष्कर्म: वहीं, पीड़िता छात्रा का आरोप था कि आरोपी उसे विभिन्न होटलों में ले गया और उसके साथ कई बार रेप किया. जिससे परेशान होकर छात्रा ने अपने परिजनों को आपबीती बताई. जिसे सुनने ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. आनन फानन में उन्होंने किशोर के खिलाफ रामनगर में मुकदमा दर्ज कराया. उधर, रामनगर कोतवाली पुलिस ने पहले छात्रा का मेडिकल जांच कराया, फिर पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर के खिलाफ केस दर्ज किया.

छात्रा के रेपिस्ट को 20 साल की कैद: अधिवक्ता एडीजीसी जोशी की मानें तो जब आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, उस वक्त वो किशोर (उम्र 17 वर्ष) था. अब आरोपी किशोर बालिग हो गया है. मामले में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अब दोषी किशोर को 20 साल की कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी भरना होगा. अगर दोषी ने अर्थदंड नहीं भरा तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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