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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वैदिक सनातन संघ की याचिका पर 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई - वाराणसी ज्ञानवापी मामला

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई सोमवार को डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

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ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वैदिक सनातन संघ की याचिका पर 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
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Published : Nov 14, 2022, 3:48 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई सोमवार को वाराणसी के डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई. इस मामले की सुनवाई महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. जज महेंद्र प्रसाद पांडेय ने सुनवाई के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 17 नवंबर मुकर्रर कर दी.

बता दें कि 8 नवंबर को सुनवाई की तिथि के दौरान जज के अवकाश पर होने के कारण यह सुनवाई नहीं हो पाई थी और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिवलिंग की पूजा करने की याचिका को लेकर किरण सिंह की तरफ से अपील की गई है. दरअसल, ज्ञानवापी परिसर में कमीशन सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिलने के मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से किरण सिंह ने एक याचिका दायर की है.

सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 मुख्य मांगों के साथ यह याचिका दायर की गई थी. इसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना तत्काल शुरू करने की अनुमति देने, ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिम समुदाय का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश रोकने की मांग की गई थी. इस मामले में प्रतिवादी पक्ष की तरफ से फैसला सुनने योग्य न मानते हुए कोर्ट से इस याचिका को निरस्त करने की मांग की गई थी. इसे लेकर कोर्ट को आज 7 रूल 11 यानी मामला सुनने योग्य है या नहीं इस पर अपना आदेश देना था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

वाराणसी: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई सोमवार को वाराणसी के डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई. इस मामले की सुनवाई महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. जज महेंद्र प्रसाद पांडेय ने सुनवाई के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 17 नवंबर मुकर्रर कर दी.

बता दें कि 8 नवंबर को सुनवाई की तिथि के दौरान जज के अवकाश पर होने के कारण यह सुनवाई नहीं हो पाई थी और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिवलिंग की पूजा करने की याचिका को लेकर किरण सिंह की तरफ से अपील की गई है. दरअसल, ज्ञानवापी परिसर में कमीशन सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिलने के मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से किरण सिंह ने एक याचिका दायर की है.

सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 मुख्य मांगों के साथ यह याचिका दायर की गई थी. इसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना तत्काल शुरू करने की अनुमति देने, ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिम समुदाय का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश रोकने की मांग की गई थी. इस मामले में प्रतिवादी पक्ष की तरफ से फैसला सुनने योग्य न मानते हुए कोर्ट से इस याचिका को निरस्त करने की मांग की गई थी. इसे लेकर कोर्ट को आज 7 रूल 11 यानी मामला सुनने योग्य है या नहीं इस पर अपना आदेश देना था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

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