अहमदाबाद : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में तात्कालिक राहत नहीं मिली. गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सूत्रों ने बताया कि संभवतः इस मामले पर गर्मी छुट्टी के बाद फैसला आ सकता है. इससे पहले जिला कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया था.
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Gujarat High Court reserves orders on Congress leader Rahul Gandhi's plea seeking stay on conviction in 2019 'Modi surname' defamation case. Justice Hemant Prachchhak to pronounce the verdict after vacations.
— ANI (@ANI) May 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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">Gujarat High Court reserves orders on Congress leader Rahul Gandhi's plea seeking stay on conviction in 2019 'Modi surname' defamation case. Justice Hemant Prachchhak to pronounce the verdict after vacations.
— ANI (@ANI) May 2, 2023
Court refuses to grant any interim relief to Rahul Gandhi until then.… pic.twitter.com/OeFR2NcuZmGujarat High Court reserves orders on Congress leader Rahul Gandhi's plea seeking stay on conviction in 2019 'Modi surname' defamation case. Justice Hemant Prachchhak to pronounce the verdict after vacations.
— ANI (@ANI) May 2, 2023
Court refuses to grant any interim relief to Rahul Gandhi until then.… pic.twitter.com/OeFR2NcuZm
इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को अपील की थी. सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई. राहुल गांधी ने मोदी उपनाम पर टिप्पणी की थी. उन्होंने बताया था कि मोदी उपनाम वाले लोग चोर होते हैं.
राहुल गांधी को अपना बंगला भी खाली करना पड़ा. वैसे, राहुल गांधी ने यही कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं. राहुल ने कहा कि वह सच बोलते रहेंगे और इसकी जो भी कीमत होगी, वह चुकाएंगे.
राहुल के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी थी कि जिस मोदी जाति की बात की जा रही है, वैसी कोई जाति नहीं है. उनके अनुसार गोसाईं को मोदी कहा जाता है. इसलिए मोदी कोई बिरादरी नहीं है, लिहाजा राहुल गांधी को राहत दी जा सकती है.
उनका यह भी कहना था कि इस मामले में दो साल अधिकतम जेल की सजा निर्धारित है. उनके अनुसार कोर्ट इसमें सांकेतिक सजा सुना सकती थी. उनकी दलील में यह भी प्वाइंट शामिल था कि इस सजा के मिलने से गलत संदेश जाएगा. राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी.
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