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सूचना का खुलासा संबंधी पीआईएल पर गुजरात विधानसभा सचिवालय को नोटिस - आरटीआई कानून

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर प्रदेश विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है. याचिका में अनुरोध किया गया है कि विधानसभा के कामकाज के बारे में जानकारी ऑनलाइन मुहैया कराई जाए.

assembly secretariat
विधानसभा सचिवालय
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Published : Dec 22, 2020, 10:34 PM IST

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आई जे वोरा की खंडपीठ ने सोमवार को नीता हार्डिकर द्वारा दायर जनहित याचिका पर विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया. याचिका में दावा किया गया कि सचिवालय सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सूचना 'तत्परता' से नहीं मुहैया कराता है. अदालत ने 17 फरवरी तक जवाब मांगा है.

याचिका में कहा गया है कि अदालत को निर्देश देना चाहिए कि सचिवालय आरटीआई कानून की धारा चार का पालन करे तथा विधानसभा की वेबसाइट पर सदन की कार्यवाही और अन्य जानकारी प्रकाशित करे.

कानून की धारा चार में यह प्रावधान है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने संगठन और कामकाज के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए.

जनहित याचिका में कहा गया है कि सचिवालय को लाइव कार्यवाही के अलावा लाइव 'टेलीकास्ट' के साथ-साथ पुराने 'टेलीकास्ट' और अन्य जानकारी भी उपलब्ध करानी चाहिए. इसमें कहा गया है कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल, बिहार, दिल्ली और राजस्थान विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाती है.

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आई जे वोरा की खंडपीठ ने सोमवार को नीता हार्डिकर द्वारा दायर जनहित याचिका पर विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया. याचिका में दावा किया गया कि सचिवालय सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सूचना 'तत्परता' से नहीं मुहैया कराता है. अदालत ने 17 फरवरी तक जवाब मांगा है.

याचिका में कहा गया है कि अदालत को निर्देश देना चाहिए कि सचिवालय आरटीआई कानून की धारा चार का पालन करे तथा विधानसभा की वेबसाइट पर सदन की कार्यवाही और अन्य जानकारी प्रकाशित करे.

कानून की धारा चार में यह प्रावधान है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने संगठन और कामकाज के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए.

जनहित याचिका में कहा गया है कि सचिवालय को लाइव कार्यवाही के अलावा लाइव 'टेलीकास्ट' के साथ-साथ पुराने 'टेलीकास्ट' और अन्य जानकारी भी उपलब्ध करानी चाहिए. इसमें कहा गया है कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल, बिहार, दिल्ली और राजस्थान विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाती है.

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