अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने ईद-ए-मिलाद (Eid-e-Milad) के जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी है. गुजरात सरकार ने सोमवार को कहा कि जुलूस में 400 लोग जमा हो सकते हैं. हालांकि जुलूस को इलाके से बाहर निकालनें की अनुमति नहीं होगी.
यह घोषणा कांग्रेस के तीन विधायकों - गयासुद्दीन शेख (Gyasuddin Shaikh), इमरान खेड़ावाला (Imran Khedawala ) और मोहम्मद जाविद पीरजादा (Mohammad Javid Pirzada) राज्य की भाजपा सरकार से 15 लोगों से 400 लोगों के जुलूस में भाग लेने की सीमा बढ़ाने का आग्रह करने के एक दिन बाद की गई है.
इससे पहले रविवार को गुजरात सरकार ने राज्य में ईद-ए-मिलाद समारोह को लेकर घोषणा की थी कि COVID-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ मंगलवार को जुलूस निकाला जा सकता है.राज्य के गृह विभाग द्वारा रविवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ईद-ए-मिलाद के जुलूस में 15 लोगों को ही जुलूस में शामिल होने की इजाजत दी गई थी.
बता दें कि मंगलवार को इस्लाम के अंतिम पैगंबर, (last prophet of Islam) पैगंबर मुहम्मद की जयंती को चिह्नित करने के लिए ईद-ए-मिलाद मनाया जाएगा.
गृह विभाग द्वारा रविवार को अधिसूचना जारी करने के बाद शेख और दो अन्य मुस्लिम विधायकों ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel) को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मानदंड पर नाराजगी व्यक्त की और उनसे कोविड-19 के अनुसार एक जुलूस में 400 प्रतिभागियों को अनुमति देने का आग्रह किया.
सोमवार को जारी एक स्पष्टीकरण में राज्य सरकार ने कहा, '400 लोग एक जुलूस में भाग ले सकते हैं, अगर यह किसी इलाके, मुहल्ले या गली के भीतर चलता है और जुलूस उस सीमित क्षेत्र से बाहर नहीं जाता है.
नवीनतम विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि जुलूस क्षेत्र से बाहर जाता है, तो रविवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें केवल 15 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी.
गुजरात सरकार ने रविवार को यह भी कहा कि राज्य के आठ शहरों में रात के कर्फ्यू के मद्देनजर केवल दिन के समय ही जुलूस निकाला जा सकता है.
सरकार ने यह भी कहा कि जुलूसों की आवाजाही उनके इलाकों तक ही सीमित रहनी चाहिए ताकि वे कम से कम समय में पूरी हो सकें.एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि त्योहार के जुलूस और उत्सव के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिसंटेंसिंग का पालन करना होगा.
पढ़ें - गुजरात सरकार ने ईद-ए-मिलाद के जुलूसों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस समय गुजरात के आठ प्रमुख शहरों में रात 12 बजे से सुबह छह बजे के बीच रात का कर्फ्यू (night curfew) है और राज्य सरकार ने पहले ही 400 मेहमानों की एक सीमा के साथ धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है.
इस महीने की शुरुआत में, राज्य सरकार ने आठ शहरों - अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़ और भावनगर में कोरोनावायरस से प्रेरित रात के कर्फ्यू को 10 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया था.
हाल ही में समाप्त हुए नवरात्रि उत्सव में रात के कर्फ्यू के समय में छूट के साथ गरबा नृत्य समारोह की अनुमति दी थी.