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तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार ने मांगा समय, अगली सुनवाई मंगलवार को - Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका मंगलवार के लिए स्थगित कर दी. क्योंकि गुजरात सरकार ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.

तीस्ता सीतलवाड़
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Published : Aug 25, 2022, 10:58 AM IST

Updated : Aug 25, 2022, 11:05 AM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका मंगलवार के लिए स्थगित कर दी. क्योंकि गुजरात सरकार ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. इससे पहले, एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में पीएम नरेंद्र मोदी सहित कुछ उच्च अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ के एक मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मंगलवार को इस मामले को पेश किया गया.

पढ़ें: गुजरात की अदालत ने सीतलवाड़, श्रीकुमार को जमानत देने से किया इनकार

इस महीने की शुरुआत में गुजरात हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर एसआईटी से जवाब मांगा था और मामले को 19 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. सुप्रीम कोर्ट में उसने अपनी जमानत याचिका पर तेजी से सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जमानत के मामलों की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए और फिर भी हाईकोर्ट ने डेढ़ महीने बाद की तारीख दी है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका मंगलवार के लिए स्थगित कर दी. क्योंकि गुजरात सरकार ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. इससे पहले, एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में पीएम नरेंद्र मोदी सहित कुछ उच्च अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ के एक मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मंगलवार को इस मामले को पेश किया गया.

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इस महीने की शुरुआत में गुजरात हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर एसआईटी से जवाब मांगा था और मामले को 19 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. सुप्रीम कोर्ट में उसने अपनी जमानत याचिका पर तेजी से सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जमानत के मामलों की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए और फिर भी हाईकोर्ट ने डेढ़ महीने बाद की तारीख दी है.

Last Updated : Aug 25, 2022, 11:05 AM IST
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