नई दिल्ली : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs - CBIC) ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है ताकि GST चोरी का कोई मामला एक साल से अधिक लंबित न हो.
CBIC ने जीएसटी अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notices - SCNs) जारी करने के लिए भी कहा है, ताकि फैसला लेने वाले प्राधिकरण के पास आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त समय रहे.
CBIC ने कहा कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वित्त वर्षों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है.
CBIC ने पाया कि जीएसटी चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit - ITC) लाभ में धोखाधड़ी के कुछ मामलों में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.
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बोर्ड ने कहा कि मौजूदा स्थिति में फील्ड अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त प्रयास करने और कड़ी निगरानी की जरूरत है.
(पीटीआई-भाषा)