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ई-कॉमर्स कंपनियों से फ्लैश सेल की जानकारी नहीं लेगी सरकार, शिकायत पर होगी कार्रवाई

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि हम फ्लैश बिक्री के बारे में जानकारी मांगने नहीं जा रहे हैं. हम बिक्री के साथ हैं, जिससे अधिकतम उपभोक्ताओं को फायदा होता है.

govt will not take flash sale information
ई-कॉमर्स कंपनियों से फ्लैश सेल की जानकारी नहीं लेगी सरकार
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Published : Jun 22, 2021, 8:23 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों से फ्लैश सेल की जानकारी नहीं लेगी और उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेगी.

सरकार ने कहा कि उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ देने वाली छूट आधारित बिक्री जारी रहेगी, लेकिन ई-कॉमर्स मंच पर फर्जी फ्लैश सेल नहीं होगी. फ्लैश सेल से आशय भारी छूट के जरिये ग्राहकों को आकर्षित करना है. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को नियमों के मसौदे के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में फर्जी फ्लैश सेल, भ्रामक बिक्री पर प्रतिबंध और मुख्य अनुपालन अधिकारी/ शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति शामिल है, जिस पर सरकार ने छह जुलाई तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि हम फ्लैश बिक्री के बारे में जानकारी मांगने नहीं जा रहे हैं. हम बिक्री के साथ हैं, जिससे अधिकतम उपभोक्ताओं को फायदा होता है. अगर कोई शिकायत करना चाहता है, तो कम से कम एक व्यवस्था होनी चाहिए.

पढ़ें: दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही जेट एयरवेज, जानें अब तक का सफर

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंत्रालय ई-कॉमर्स मंच पर व्यापार को टविनियमित नहीं करेगाट और ई-कॉमर्स कंपनियों को नियमों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

पीटीआई-भाषा

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों से फ्लैश सेल की जानकारी नहीं लेगी और उपभोक्ता शिकायतों के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेगी.

सरकार ने कहा कि उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ देने वाली छूट आधारित बिक्री जारी रहेगी, लेकिन ई-कॉमर्स मंच पर फर्जी फ्लैश सेल नहीं होगी. फ्लैश सेल से आशय भारी छूट के जरिये ग्राहकों को आकर्षित करना है. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को नियमों के मसौदे के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में फर्जी फ्लैश सेल, भ्रामक बिक्री पर प्रतिबंध और मुख्य अनुपालन अधिकारी/ शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति शामिल है, जिस पर सरकार ने छह जुलाई तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि हम फ्लैश बिक्री के बारे में जानकारी मांगने नहीं जा रहे हैं. हम बिक्री के साथ हैं, जिससे अधिकतम उपभोक्ताओं को फायदा होता है. अगर कोई शिकायत करना चाहता है, तो कम से कम एक व्यवस्था होनी चाहिए.

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंत्रालय ई-कॉमर्स मंच पर व्यापार को टविनियमित नहीं करेगाट और ई-कॉमर्स कंपनियों को नियमों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

पीटीआई-भाषा

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