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बिहार में 75% आरक्षण बढ़ाने वाले बिल को राज्यपाल ने दी मंजूरी, अब 'आरक्षण की राजनीति' पकड़ेगी जोर - ETV BHARAT BIHAR

Reservation In Bihar: बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाले बिल को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की मंजूरी मिल गई है. नए कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जानें पूरी खबर.

आरक्षण बढ़ाने वाले बिल पर राज्यपाल की मुहर
आरक्षण बढ़ाने वाले बिल पर राज्यपाल की मुहर
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 21, 2023, 2:31 PM IST

Updated : Nov 21, 2023, 2:58 PM IST

पटना: बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने नई आरक्षण नीति पर मुहर लगा दी है. राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर विधेयक सरकार को वापस भेज दिया है. इस बाबत गजट प्रकाशित किया गया है. बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा 60 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किए जाने से संबंधित विधानमंडल से पारित विधेयक को अब गवर्नर ने भी अपनी मंजूरी दे दी है.

आरक्षण बढ़ाने वाले बिल पर राज्यपाल की मुहर: बिहार में अब रिजर्वेशन का दायरा 60 से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया गया है. अब ईबीसी 18% से बढ़कर 25% हो गया है. बीसी 12% से 18% हो गया है. एससी 16% से 20% हो गया है, जबकि एसटी के लिए आरक्षण 1% से बढ़कर 2% हो गया है.

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नए कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी: बता दें कि बिहार में सत्तापक्ष गठबंधन नई आरक्षण नीति की अधिसूचना का इंतजार कर रहा था,ताकि निचली जाति के लोगों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में बड़ी हिस्सेदारी का दावा करने में सहायता करने के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया जा सके. ऐसे में आरक्षण संशोधन बिल 2023 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद जदयू और आरजेडी के कैंपन को गति मिलेगी.

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बिहार में 75% आरक्षण देश में कई राज्यों ने भी रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाया गया है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य उसके उदाहरण हैं. बिहार राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है. यहां भी आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दी गय है. महागठबंधन की सरकार ने 65% एससी-एसटी और ओबीसी के लिए तय किए हैं तो 10% EWS के लिए हैं. इस प्रकार से बिहार में आरक्षण बढ़ाकर अब 75 प्रतिशत कर दिया गया है.

पढ़ें- Reservation In Bihar: तमिलनाडु, महाराष्ट्र के बाद बिहार में आरक्षण 70 के पार, सवाल- सुप्रीम कोर्ट में अटकेगा मामला?

Bihar Assembly Winter Session : विधानसभा में आरक्षण कोटा बढ़ाने का बिल पास, अब 75 फीसदी मिलेगा रिजर्वेशन

पटना: बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने नई आरक्षण नीति पर मुहर लगा दी है. राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर विधेयक सरकार को वापस भेज दिया है. इस बाबत गजट प्रकाशित किया गया है. बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा 60 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किए जाने से संबंधित विधानमंडल से पारित विधेयक को अब गवर्नर ने भी अपनी मंजूरी दे दी है.

आरक्षण बढ़ाने वाले बिल पर राज्यपाल की मुहर: बिहार में अब रिजर्वेशन का दायरा 60 से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया गया है. अब ईबीसी 18% से बढ़कर 25% हो गया है. बीसी 12% से 18% हो गया है. एससी 16% से 20% हो गया है, जबकि एसटी के लिए आरक्षण 1% से बढ़कर 2% हो गया है.

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नए कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी: बता दें कि बिहार में सत्तापक्ष गठबंधन नई आरक्षण नीति की अधिसूचना का इंतजार कर रहा था,ताकि निचली जाति के लोगों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में बड़ी हिस्सेदारी का दावा करने में सहायता करने के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया जा सके. ऐसे में आरक्षण संशोधन बिल 2023 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद जदयू और आरजेडी के कैंपन को गति मिलेगी.

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बिहार में 75% आरक्षण देश में कई राज्यों ने भी रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाया गया है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य उसके उदाहरण हैं. बिहार राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है. यहां भी आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दी गय है. महागठबंधन की सरकार ने 65% एससी-एसटी और ओबीसी के लिए तय किए हैं तो 10% EWS के लिए हैं. इस प्रकार से बिहार में आरक्षण बढ़ाकर अब 75 प्रतिशत कर दिया गया है.

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Last Updated : Nov 21, 2023, 2:58 PM IST
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