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तरुण तेजपाल मामले में 12 मई को फैसला सुनाएगी गोवा की अदालत - भारतीय दंड संहिता की धारा

गोवा की एक सत्र अदालत ने पत्रकार तरुण तेजपाल मामले में 12 मई को फैसला सुनाएगी. तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट के भीतर एक महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था.

गोवा की अदालत तरुण तेजपाल मामले में 12 मई को सुनाएगी फैसला
गोवा की अदालत तरुण तेजपाल मामले में 12 मई को सुनाएगी फैसला
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Published : Apr 27, 2021, 1:44 PM IST

पणजी : गोवा की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह तरुण तेजपाल मामले में फैसला 12 मई को सुनाएगी. पत्रकार तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट के भीतर एक महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था.

अतिरिक्त जिला अदालत मंगलवार को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने 12 मई तक फैसला सुनाने की कार्यवाही टाल दी है. लोक अभियोजक फ्रांसिस्को तवारेस ने कहा कि न्यायाधीश ने बिना कोई कारण बताए फैसला सुनाने की कार्यवाही टाल दी है.

पढ़ेंः महाराष्ट्रः मुकुटबन फॉरेस्ट रेंज में मिला बाघिन का शव, शिकार का संदेह

गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. वह मई 2014 से जमानत पर हैं.

गोवा की अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ एक आरोप-पत्र दाखिल किया था. तेजपाल भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने), 342 (रोककर रखना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से प्रताड़ना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 376 (2) (एफ) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा महिला के खिलाफ अपराध) और 376 (2) (के) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

पणजी : गोवा की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह तरुण तेजपाल मामले में फैसला 12 मई को सुनाएगी. पत्रकार तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट के भीतर एक महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था.

अतिरिक्त जिला अदालत मंगलवार को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने 12 मई तक फैसला सुनाने की कार्यवाही टाल दी है. लोक अभियोजक फ्रांसिस्को तवारेस ने कहा कि न्यायाधीश ने बिना कोई कारण बताए फैसला सुनाने की कार्यवाही टाल दी है.

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गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. वह मई 2014 से जमानत पर हैं.

गोवा की अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ एक आरोप-पत्र दाखिल किया था. तेजपाल भारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकने), 342 (रोककर रखना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से प्रताड़ना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354 बी (महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 376 (2) (एफ) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा महिला के खिलाफ अपराध) और 376 (2) (के) (ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

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