गुवाहाटी : गौहाटी उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बच्चों के साथ रह रहीं महिला कैदियों की सूची इस मूल्यांकन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समूह को भेजी जाए, कि क्या कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के चलते उन्हें रिहा किया जा सकता है.
मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की पीठ ने बुधवार को असम सरकार और उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वे कैदियों की रिहाई पर निर्णय के लिए समिति के समक्ष सूची रखें.
पढ़ें- कलकत्ता HC ने TMC के 4 नेताओं को दी अंतरिम जमानत, रहेंगे हाउस अरेस्ट
अदालत ने कहा, प्रत्येक के हित में होगा कि सूची उच्चाधिकार प्राप्त समिति को भेजी जाए, जो इस पहलू को देखेगी कि क्या सूची से संबंधित कैदियों में से किसी को कोविड-19 महामारी की इन विशेष परिस्थितियों में रिहा किया जा सकता है.
बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी.