नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले किसी भी प्रकार की विध्वंसकारी घटनाओं को रोकने के लिए मंगलवार को कुछ सरकारी कार्यालयों को बंद करने की घोषणा की है. कार्मिक मंत्रालय ने एक सूची साझा करते हुए कहा कि इन इमारतों को आठ सितंबर, 2023 को सुबह नौ बजे से खाली करना आवश्यक है, ताकि नियमित जांच पूरी होने के बाद इनके कमरों को सील किया जा सके. जी-20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में नौ और 10 सितंबर को आयोजित होगा.
कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन-2023 के दौरान अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले अनुबंध के रूप में उल्लिखित इमारतों में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए जांच की जानी आवश्यक है. जिन इमारतों और कार्यालयों को बंद किया जाना है उस सूची में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, दूरदर्शन टावर-1, दूरदर्शन टावर-2, भारत संचार भवन, निर्वाचन आयोग कार्यालय, विदेश मंत्रालय कार्यालय, के.जी मार्ग, शिल्प संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, इंडिया गेट और पटियाला हाउस कोर्ट शामिल हैं.
कार्मिक मंत्रालय ने पिछले महीने के अंत में जारी एक आदेश में कहा था कि जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय आठ से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे.
दिल्ली सरकार ने जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर लागू यातायात प्रतिबंधों पर गजट अधिसूचना जारी की : दिल्ली सरकार ने आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर लगाए गए यातायात प्रतिबंधों पर एक गजट अधिसूचना जारी की है. सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर-राज्यीय बस और स्थानीय सिटी बस, जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) की बस का सात और आठ सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर परिचालन नहीं होगा.
गजट अधिसूचना के मुताबिक भारी माल वाहन (एचजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और हल्के माल वाहन (एलजीवी) को सात सितंबर 2023 को रात नौ बजे से 10 सितंबर 2023 को रात 11 बजकर 59 मिनट तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को हालांकि, वैध नो-एंट्री अनुमति के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.
(अतिरिक्त इनपुट-एजेंसी)