ETV Bharat / bharat

फ्रैंकलिन टेम्पलटन सेबी के आदेश से सहमत नहीं, सैट में देगी चुनौती

फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट ने सेबी के आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देने का फैसला किया है. सेबी ने सोमवार को फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) के दो साल तक कोई नई ऋण योजना लाने पर रोक लगा दी है. इसके अलावा छह ऋण योजनाओं को बंद करने मामले में नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए कंपनी पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

सेबी
सेबी
author img

By

Published : Jun 8, 2021, 11:42 AM IST

नई दिल्ली : फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में चुनौती देने का फैसला किया है. सेबी का यह आदेश फ्रैंकलिन टेम्पलटन द्वारा 2020 में अपनी छह ऋण या बांड योजनाओं को बंद करने के बारे में है.

सेबी ने सोमवार को फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) के दो साल तक कोई नई ऋण योजना लाने पर रोक लगा दी है. इसके अलावा छह ऋण योजनाओं को बंद करने मामले में नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए कंपनी पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

इसके साथ ही कंपनी से छह ऋण योजनाओं के संदर्भ में निवेश प्रबंधन और परामर्श शुल्क के रूप में जुटाए गए 512 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) लौटाने को भी कहा गया है.

पढ़ें- पशु तस्करी मामला : विनय मिश्रा को गिरफ्तारी से संरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई करेगा HC

सेबी के आदेश के अनुसार, इस राशि का इस्तेमाल यूनिटधारकों को भुगतान के लिए किया जाएगा. सेबी के आदेश पर फ्रैंकलिन टेम्पलटन के प्रवक्ता ने कहा, हम सेबी के आदेश के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं. हमारा इरादा इसके खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने का है.

प्रवक्ता ने कहा कि फ्रैंकलिन टेम्पलटन हमेशा अनुपालन को बहुत अधिक महत्व देती है. कंपनी हमेशा नियमनों के तहत यूनिटधारकों के हित में काम करती रही है.

(भाषा)

नई दिल्ली : फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में चुनौती देने का फैसला किया है. सेबी का यह आदेश फ्रैंकलिन टेम्पलटन द्वारा 2020 में अपनी छह ऋण या बांड योजनाओं को बंद करने के बारे में है.

सेबी ने सोमवार को फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) के दो साल तक कोई नई ऋण योजना लाने पर रोक लगा दी है. इसके अलावा छह ऋण योजनाओं को बंद करने मामले में नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए कंपनी पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

इसके साथ ही कंपनी से छह ऋण योजनाओं के संदर्भ में निवेश प्रबंधन और परामर्श शुल्क के रूप में जुटाए गए 512 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) लौटाने को भी कहा गया है.

पढ़ें- पशु तस्करी मामला : विनय मिश्रा को गिरफ्तारी से संरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई करेगा HC

सेबी के आदेश के अनुसार, इस राशि का इस्तेमाल यूनिटधारकों को भुगतान के लिए किया जाएगा. सेबी के आदेश पर फ्रैंकलिन टेम्पलटन के प्रवक्ता ने कहा, हम सेबी के आदेश के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं. हमारा इरादा इसके खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने का है.

प्रवक्ता ने कहा कि फ्रैंकलिन टेम्पलटन हमेशा अनुपालन को बहुत अधिक महत्व देती है. कंपनी हमेशा नियमनों के तहत यूनिटधारकों के हित में काम करती रही है.

(भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.