बेंगलुरु : कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले की एक अदालत ने गुरुवार को एक युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने दोषियों को पीड़िता को पांच-पांच लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है.
दोषियों के नाम - गणेश (36), मोहम्मद कबीर (30), विनोद कुमार (38) और अब्दुल माजिद (38) हैं.
यह घटना अप्रैल 2015 में जिले के श्रृंगेरी (Sringeri) में हुई थी, जहां चार आरोपियों ने 29 वर्षीय युवती पर तेजाब फेंक दिया था. इस एसिड अटैक में युवती की एक आंख की रोशनी चली गई थी.
एसिड अटैक की घटना में बची युवती श्रृंगेरी के एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी. जब वह शाम को घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया.
बताया जाता है कि कबीर और माजिद ने बाइक से युवती का पीछा किया और अचानक उस पर तेजाब से हमला कर दिया. गणेश के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, क्योंकि युवती ने उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था.
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पीड़ित युवती की वकील बीएस ममता ने अदालत को बताया कि हमले में पीड़िता की एक आंख चली गई और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है.
अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए पीड़िता ने कहा, मुझे भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगा. मुझे खुशी है कि कम से कम अब मुझे न्याय मिला है.