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डीआरडीओ के पूर्व फोटोग्राफर को आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में उम्रकैद

बालासोर एडीजे कोर्ट ने आईएसआई के साथ संबंध होने पर चंडीपुर के डीआरडीओ के पूर्व फोटोग्राफर ईश्वर बेहरा को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. बेहरा को जनवरी 2015 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

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Published : Feb 11, 2021, 6:28 PM IST

बालासोर : आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी के बहुचर्चित मामले में अंतिम फैसला 11 फरवरी 2021 को अदालत द्वारा सुनाया गया. ईश्वर बेहरा जो यहां एक रक्षा विभाग की स्थापना में एक अनुबंध फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहा था, वर्ष 2014 में पुलिस की अपराध शाखा ने संवेदनशील और वर्गीकृत दस्तावेजों को बेचने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को कुछ गुप्त जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

ईश्वर बेहरा जो पड़ोसी मयूरभंज जिले के कांतिपुर इलाके का रहने वाला था, यहां के निकट चांदीपुर में DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) में एक अनुबंधित फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहा था. वहां काम करते समय ईश्वर मेरुत निवासी एक व्यक्ति से बातचीत करता था. मोबाइल कॉल ट्रैकिंग के अनुसार वह आईएसआई को देश की गुप्त और वर्गीकृत सामग्री प्रदान करता था. उस आरोप के आधार पर और पुलिस अपराध शाखा के निर्देश के अनुसार चंडीपुर में स्थानीय पुलिस ने 22 दिसंबर 2014 को उसे गिरफ्तार कर लिया. उस पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, राजद्रोह और सार्वजनिक वर्गीकृत दस्तावेज बनाने जैसे आरोप लगे.

2014 से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और इस बीच उनकी जमानत अर्जी कई बार खारिज हुई. मामले में अंतिम फैसला स्थानीय अदालत द्वारा सुनाया गया.

यह भी पढ़ें-बंगाल में शाह की हुंकार, सोनार बांग्ला बनाएगी भाजपा, अपनी सीट भी हारेंगी ममता दीदी

ईश्वर के वकील ने अदालत के समक्ष बरी होने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किए हैं. वकील का कहना है कि उसे एक मोबाइल कॉल ट्रैकिंग के आधार पर आरोपी बनाया गया है.

बालासोर : आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी के बहुचर्चित मामले में अंतिम फैसला 11 फरवरी 2021 को अदालत द्वारा सुनाया गया. ईश्वर बेहरा जो यहां एक रक्षा विभाग की स्थापना में एक अनुबंध फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहा था, वर्ष 2014 में पुलिस की अपराध शाखा ने संवेदनशील और वर्गीकृत दस्तावेजों को बेचने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को कुछ गुप्त जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

ईश्वर बेहरा जो पड़ोसी मयूरभंज जिले के कांतिपुर इलाके का रहने वाला था, यहां के निकट चांदीपुर में DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) में एक अनुबंधित फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहा था. वहां काम करते समय ईश्वर मेरुत निवासी एक व्यक्ति से बातचीत करता था. मोबाइल कॉल ट्रैकिंग के अनुसार वह आईएसआई को देश की गुप्त और वर्गीकृत सामग्री प्रदान करता था. उस आरोप के आधार पर और पुलिस अपराध शाखा के निर्देश के अनुसार चंडीपुर में स्थानीय पुलिस ने 22 दिसंबर 2014 को उसे गिरफ्तार कर लिया. उस पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, राजद्रोह और सार्वजनिक वर्गीकृत दस्तावेज बनाने जैसे आरोप लगे.

2014 से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और इस बीच उनकी जमानत अर्जी कई बार खारिज हुई. मामले में अंतिम फैसला स्थानीय अदालत द्वारा सुनाया गया.

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ईश्वर के वकील ने अदालत के समक्ष बरी होने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किए हैं. वकील का कहना है कि उसे एक मोबाइल कॉल ट्रैकिंग के आधार पर आरोपी बनाया गया है.

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