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कोर्ट परिसर में SP नेता से मारपीट मामला: दिल्ली के पूर्व BJP विधायक ओपी शर्मा बरी

दिल्ली के पूर्व BJP विधायक ओपी शर्मा को तत्कालीन CPI नेता और वर्तमान में SP नेता अमीक जमेई के साथ मारपीट मामले में बरी कर दिया गया है. अमीक जमेई के साथ 2016 में पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में मारपीट हुई थी.

पूर्व BJP विधायक ओपी शर्मा बरी
पूर्व BJP विधायक ओपी शर्मा बरी
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Published : Oct 27, 2021, 6:38 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व BJP विधायक ओपी शर्मा के खिलाफ तत्कालीन CPI नेता और वर्तमान में SP नेता अमीक जमेई पर 2016 में पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में हमला करने के मामले में बरी कर दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने ओपी शर्मा और तरविंदर सिंह मारवाह को बरी करने का आदेश दिया है.

घटना 15 फरवरी 2016 की है जब जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी थी. CPI नेता अमीक जमेई ने शिकायत की कि पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर दो पर करीब साढ़े तीन बजे ओमप्रकाश शर्मा और तरविंदर सिंह मारवाह ने कुछ सहयोगियों के साथ मारपीट की थी.

ये भी पढ़ें - 'सीना थोडू' नहर निर्माण के दौरान दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए: हाई कोर्ट

दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी थी. जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने ओमप्रकाश शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 506 और 34 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 19 गवाहों का परीक्षण किया था.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व BJP विधायक ओपी शर्मा के खिलाफ तत्कालीन CPI नेता और वर्तमान में SP नेता अमीक जमेई पर 2016 में पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में हमला करने के मामले में बरी कर दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने ओपी शर्मा और तरविंदर सिंह मारवाह को बरी करने का आदेश दिया है.

घटना 15 फरवरी 2016 की है जब जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाने के मामले में JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी थी. CPI नेता अमीक जमेई ने शिकायत की कि पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर दो पर करीब साढ़े तीन बजे ओमप्रकाश शर्मा और तरविंदर सिंह मारवाह ने कुछ सहयोगियों के साथ मारपीट की थी.

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दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी थी. जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने ओमप्रकाश शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 506 और 34 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 19 गवाहों का परीक्षण किया था.

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