चेन्नई: अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री जयकुमार (AIADMK Former Minister Jayakumar Arrested) को बुधवार को रॉयपुरम थाने (Royapuram Police Station) में दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया. रॉयपुरम पुलिस ने जयकुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 269 (संक्रमण फैलाने के लिए लापरवाही अधिनियम) 270 (बीमारी फैलाने के लिए घातक कार्य) और 41 (VI) सीपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.
इससे पहले, दरअसल उनपर 19 फरवरी को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में कथित रूप से फर्जी वोट डालने की कोशिश कर रहे द्रमुक सदस्य पर हमला करने का आरोप लगाया गया है. जयकुमार के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक के लोगों के एक समूह ने द्रमुक कार्यकर्ता को पकड़ लिया, उसे धमकाया और उसकी शर्ट उतार दी. इसके बाद में जयकुमार और अन्य के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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जयकुमार, जिन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया गया था और पूनमल्ली उप-जेल (Poonamallee sub-jail) में बंद कर दिया गया था. टोंडियारपेट पुलिस (Tondiarpet Police) द्वारा एक मतदान केंद्र पर डीएमके कैडर पर हमला करने और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के मतदान के दिन शर्ट लेस परेड ( Jayakumar Parading shirtless) करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. AIADMK के पूर्व मंत्री जयकुमार की जमानत याचिका बुधवार को मजिस्ट्रेट दयालन ने खारिज कर दी.