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Fodder Scam: लालू यादव के जवाबी हलफनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा दलील, CBI ने जमानत को दी है चुनौती - Will Lalu Yadav go to jail

आज का दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज उनकी जमानत पर फैसला होना है. सर्वोच्च न्यायालय में उनके जवाबी हलफनामे पर सुनवाई होगी. लालू ने सीबीआई की ओर से उनकी जमानत रद्द करने से जुड़ी दायर याचिका के खिलाफ पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी.

आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 25, 2023, 6:01 AM IST

पटना: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेल जारी रहेगी या उनको फिर से जेल जाना पड़ेगा, इस पर मुमकिन है कि आज निर्णय हो जाए. सीबीआई ने उनकी जमानत को यह कहते हुए चुनौती दी है कि उनको बेल खराब तबीयत और इलाज के लिए मिली थी. अब चूकि वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लिहाजा उनको सजा पूरी करने के लिए जेल जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: Fodder Scam: जमानत रद्द हुई तो लालू का फिर से जेल जाना तय, शुक्रवार को सुनवाई.. क्या है कानूनी जानकारों की राय

लालू यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका: वहीं, सीबीआई की ओर से दायर याचिका के खिलाफ लालू यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अपने हलफनामें में कहा, 'सजा निलंबित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को महज इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि सीबीआई उस फैसले से संतुष्ट नहीं है.' लालू ने अपने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र को आधार बनाते हुए कहा कि उनको हिरासत में रखने से केंद्रीय जांच एजेंसी का कोई मकसद पूरा नहीं होगा.

लालू के जवाबी हलफनामे पर आज सुनवाई: लालू यादव के जवाबी हलफनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट दलील सुनेगा, उसके बाद मुमकिन है कि कोर्ट आज ही कोई फैसला ले या फिर सीबीआई को अपनी बात रखने के लिए समय दे. आपको बताएं कि लालू चारा घोटाला के 5 मामलों में दोषी हैं. हालांकि आधी सजा पूरी होने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने उनको जमानत दी थी. जिसके बाद उन्होंने सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था.

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चारा घोटाले के 5 मामलों में लालू सजायाफ्ता: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजायाफ्ता हैं. चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले 37 करोड़ और 89 लाख अवैध निकासी मामले में उनको 5-5 साल की सजा मिली है. 89 लाख के देवघर ट्रेजरी केस में में साढ़े तीन साल की सजा, 3 करोड़ के दुमका कोषागार मामले में 18 साल की सजा और 139 करोड़ के डोरंडा कोषागार मामले में भी 5 साल की कैद की सजा मिली हुई है. इन सभी मामलों में उन पर आर्थिक दंड भी लगा है. अभी लालू सभी मामलों में बेल पर हैं.

पटना: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेल जारी रहेगी या उनको फिर से जेल जाना पड़ेगा, इस पर मुमकिन है कि आज निर्णय हो जाए. सीबीआई ने उनकी जमानत को यह कहते हुए चुनौती दी है कि उनको बेल खराब तबीयत और इलाज के लिए मिली थी. अब चूकि वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लिहाजा उनको सजा पूरी करने के लिए जेल जाना चाहिए.

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लालू यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका: वहीं, सीबीआई की ओर से दायर याचिका के खिलाफ लालू यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अपने हलफनामें में कहा, 'सजा निलंबित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को महज इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि सीबीआई उस फैसले से संतुष्ट नहीं है.' लालू ने अपने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र को आधार बनाते हुए कहा कि उनको हिरासत में रखने से केंद्रीय जांच एजेंसी का कोई मकसद पूरा नहीं होगा.

लालू के जवाबी हलफनामे पर आज सुनवाई: लालू यादव के जवाबी हलफनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट दलील सुनेगा, उसके बाद मुमकिन है कि कोर्ट आज ही कोई फैसला ले या फिर सीबीआई को अपनी बात रखने के लिए समय दे. आपको बताएं कि लालू चारा घोटाला के 5 मामलों में दोषी हैं. हालांकि आधी सजा पूरी होने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने उनको जमानत दी थी. जिसके बाद उन्होंने सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था.

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चारा घोटाले के 5 मामलों में लालू सजायाफ्ता: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजायाफ्ता हैं. चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले 37 करोड़ और 89 लाख अवैध निकासी मामले में उनको 5-5 साल की सजा मिली है. 89 लाख के देवघर ट्रेजरी केस में में साढ़े तीन साल की सजा, 3 करोड़ के दुमका कोषागार मामले में 18 साल की सजा और 139 करोड़ के डोरंडा कोषागार मामले में भी 5 साल की कैद की सजा मिली हुई है. इन सभी मामलों में उन पर आर्थिक दंड भी लगा है. अभी लालू सभी मामलों में बेल पर हैं.

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