ETV Bharat / bharat

Electoral Bond Scheme: इलेक्ट्रोल बॉन्ड के खिलाफ याचिकाओं पर SC में सुनवाई 31 अक्टूबर को

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विवादास्पद चुनावी बांड योजना को चुनौती को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया, जो 31 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी. Electoral Bond Scheme, CJI Constitutional bench hearing, CJI Constitutional bench hearing

author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 28, 2023, 6:27 PM IST

Etv Bharat
Etv Bharat

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ याचिकाओं की सुनवाई करेगी. इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं. राजनीतिक चंदे के स्रोत के रूप में केंद्र की चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार करेगी.

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(4) के संबंध में उठाए गए मुद्दों के महत्व को देखते हुए मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष जाना चाहिए. इससे पहले 10 अक्टूबर को अदालत ने कहा था कि मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएगा. इसमें आगे कहा गया है कि अगर सुनवाई 31 अक्टूबर को समाप्त नहीं होती है तो मामले की सुनवाई 1 नवंबर को भी की जाएगी.

बता दें कि चुनावी बांड योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2017 में दायर की गईं थीं. यह योजना केंद्र द्वारा 2017 के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी. वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से संशोधनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं, इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं.

चुनावी बांड किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारतीय नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो. ये बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन योगदान देने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं.

पढ़ें : Electoral Bonds Scheme को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करेगी 5 जजों की संवैधानिक पीठ, SC ने किया रेफर

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ याचिकाओं की सुनवाई करेगी. इस पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं. राजनीतिक चंदे के स्रोत के रूप में केंद्र की चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार करेगी.

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(4) के संबंध में उठाए गए मुद्दों के महत्व को देखते हुए मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष जाना चाहिए. इससे पहले 10 अक्टूबर को अदालत ने कहा था कि मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएगा. इसमें आगे कहा गया है कि अगर सुनवाई 31 अक्टूबर को समाप्त नहीं होती है तो मामले की सुनवाई 1 नवंबर को भी की जाएगी.

बता दें कि चुनावी बांड योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2017 में दायर की गईं थीं. यह योजना केंद्र द्वारा 2017 के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी. वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से संशोधनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं, इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं.

चुनावी बांड किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारतीय नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो. ये बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन योगदान देने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं.

पढ़ें : Electoral Bonds Scheme को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करेगी 5 जजों की संवैधानिक पीठ, SC ने किया रेफर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.