लखनऊ : राजधानी में बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में रहने वाले किरीट जसवंत साह ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में गौरी खान समेत तुलसियानी कंपनी के एमडी और डायरेक्टर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि उसने 86 लाख में फ्लैट खरीदा था, लेकिन कंपनी ने तय समय पर फ्लैट नहीं दिया. पीड़ित का आरोप है कि गौरी खान इस कंपनी की ब्रांड एंबेसडर हैं और उन्हीं का प्रचार देख कर फ्लैट बुक किया था. पीड़ित ने 25 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया था.
पीड़ित किरीट जसवंत साह के मुताबिक, उन्होंने साल 2015 में शाहरूख खान की पत्नी गौरी खान को लखनऊ की तुलसियानी कंपनी का प्रचार-प्रसार करते देखा था, जिसमें बताया गया था कि तुलसियानी कंपनी लखनऊ के शहीद पथ स्थित सुशाल गोल्फ सिटी इलाके में गोल्फ व्यू नाम से एक टाउनशिप डेवलप कर रही है. पीड़ित ने जब प्रचार देख कर कंपनी के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी और निदेशक महेश तुलसियानी से संपर्क किया तो दोनों ने सौदा 86 लाख में तय किया था.
पीड़ित ने बताया कि 'उन्होंने अगस्त 2015 को फ्लैट के लिए बैंक से लोन लेकर 85.46 लाख का भुगतान किया था. तुलसियानी कंपनी ने भरोसा दिलाया था कि अक्टूबर 2016 में फ्लैट का कब्जा दे देगी, जिसके बाद तय समय पर कब्जा न मिलने पर कंपनी ने बतौर क्षतिपूर्ति 22.70 लाख रुपये दिए और छह माह में कब्जा देने का भरोसा दिया. यही नहीं कंपनी द्वारा यह भी दावा किया कि ऐसा न होने पर ब्याज सहित रकम लौटा दी जाएगी. इस बीच पीड़ित को पता चला कि कंपनी ने उनके फ्लैट को किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल कर बेच दिया है.' पीड़ित ने डीसीपी साउथ राहुल राज से शिकायत की.
सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर शैलेंद्र गिरी ने बताया कि 'किरीट जसवंत साह की तहरीर पर अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ गबन की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है. जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.'
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