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RSS के खिलाफ टिप्पणी मामले में जावेद अख्तर पर FIR दर्ज

मुंबई पुलिस ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के बार में कथित रूप से टिप्पणी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है.

जावेद अख्तर
जावेद अख्तर
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Published : Oct 4, 2021, 3:37 PM IST

मुंबई : राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के बारे में कथित टिप्पणियों के संबंध में मुंबई पुलिस ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है. एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय अधिवक्ता संतोष दुबे की शिकायत पर मुलंद के थाने में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. अधिकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

वकील ने कथित तौर पर आरएसएस के विरुद्ध गलत और अपमानजन बयान देने के लिए पिछले महीने अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था. एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में 76 वर्षीय अख्तर ने उस वक्त बयान दिया था.

इसे भी पढे़ं-आरएसएस की तालिबान से तुलना करने पर जावेद अख्तर के खिलाफ शिकायत

उन्होंने साक्षात्कार में कथित तौर पर हिंदू चरमपंथियों और तालिबान को एक समान बताया था और दुबे ने अपनी नोटिस में दावा किया था कि इस प्रकार के बयान से अख्तर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध किया है.

वकील ने कहा, मैंने पहले अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था और उनसे अपने बयान पर माफी मांगने को कहा था लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया. अब मेरी शिकायत के आधार पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के बारे में कथित टिप्पणियों के संबंध में मुंबई पुलिस ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है. एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय अधिवक्ता संतोष दुबे की शिकायत पर मुलंद के थाने में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. अधिकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

वकील ने कथित तौर पर आरएसएस के विरुद्ध गलत और अपमानजन बयान देने के लिए पिछले महीने अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था. एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में 76 वर्षीय अख्तर ने उस वक्त बयान दिया था.

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उन्होंने साक्षात्कार में कथित तौर पर हिंदू चरमपंथियों और तालिबान को एक समान बताया था और दुबे ने अपनी नोटिस में दावा किया था कि इस प्रकार के बयान से अख्तर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध किया है.

वकील ने कहा, मैंने पहले अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था और उनसे अपने बयान पर माफी मांगने को कहा था लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया. अब मेरी शिकायत के आधार पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है.

(पीटीआई-भाषा)

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